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बिजनौर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अल्ला रक्खे खां ने निशा सैनी हत्याकांड में मृतका के पति सहित दो की जमानत याचिका निरस्त कर दी है। डीजीसी वरुण राजपूत के अनुसार थाना शेरकोट के ग्राम महापुर निवासी बबलू कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी पत्नी महापुर की ग्राम प्रधान है। शाम के करीब साढ़े आठ बजे उसे गांव के ही कुंदन व रमाशंकर ने बताया कि ग्राम शाहपुर के जंगल में एक तालाब में एक शव सड़ी गली हालत में पड़ा है, जिसका ऊपर का हिस्सा नहीं है। पास में ही प्लास्टिक का कट्टा पड़ा है। ऐसा प्रतीत होता है कि हत्या करके शव को यहां पर छिपाने की कोशिश की गई है। शव की शनाख्त इंद्रराम सैनी ने अपनी पुत्री निशा सैनी के रूप में की थी। इंद्रराम सैनी का कहना था कि हत्या से छह माह पहले उसकी पुत्री निशा सैनी ने थाना शेरकोट के ही ग्राम कांडला निवासी लाभप्रीत से लव मैरिज की थी। लाभप्रीत का पिता अपने पुत्र की कहीं और शादी करना चाहता था। इसी के चलते उन्होंने निशा सैनी की हत्या की है। इस मामले में लेखराज उर्फ लीला ने अपने बयान में बताया था कि निशा की हत्या उसके पति लाभप्रीत और रविंद्र तथा लेखराज ने की थी। जिला जज ने इस मामले में लाभप्रीत और लेखराज की जमानत याचिका निरस्त की है।
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