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गोली मारने वाले की जमानत याचिका निरस्त
Updated Wed, 26 Jul 2017 12:18 AM IST
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गोली मारने के आरोपी को जमानत नहीं
बिजनौर। एडीजे संदीप जैन ने मोबाइल रिचार्ज के दौरान हुए विवाद में दुकानदार को गोली मारकर घायल करने के आरोपी धीरज की जमानत याचिका निरस्त कर दी है। शहर कोतवाली की नई बस्ती निवासी संदीप सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी मोहल्ला बुखारा में फोटो स्टेट और मोबाइल रिचार्ज की दुकान है। 21 जून को रात साढ़े नौ बजे निपेंद्र मोबाइल रिचार्ज कराने आया। उसने व्यस्त होने के कारण रिचार्ज करने से मना कर दिया तो निपेंद्र गाली-गलौज करने लगा। निपेंद्र थोड़ी देर बाद धीरज के साथ आया और उससे मारपीट की। उसकी मां फूलवती, पिता हरपाल सिंह, भाई मोहित बीच-बचाव करने आए तो धीरज ने तमंचे से गोली लगा दी। उसके माता-पिता व भाई छर्रे लगने से घायल हो गए।
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बिजनौर। एडीजे संदीप जैन ने मोबाइल रिचार्ज के दौरान हुए विवाद में दुकानदार को गोली मारकर घायल करने के आरोपी धीरज की जमानत याचिका निरस्त कर दी है। शहर कोतवाली की नई बस्ती निवासी संदीप सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी मोहल्ला बुखारा में फोटो स्टेट और मोबाइल रिचार्ज की दुकान है। 21 जून को रात साढ़े नौ बजे निपेंद्र मोबाइल रिचार्ज कराने आया। उसने व्यस्त होने के कारण रिचार्ज करने से मना कर दिया तो निपेंद्र गाली-गलौज करने लगा। निपेंद्र थोड़ी देर बाद धीरज के साथ आया और उससे मारपीट की। उसकी मां फूलवती, पिता हरपाल सिंह, भाई मोहित बीच-बचाव करने आए तो धीरज ने तमंचे से गोली लगा दी। उसके माता-पिता व भाई छर्रे लगने से घायल हो गए।