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खाद्य पदार्थ का नमूना फेल, एसीजेएम कोर्ट में वाद दायर करने के लिए मांगी अनुमति

Fri, 16 Jun 2017 12:55 AM IST
Updated Fri, 16 Jun 2017 12:55 AM IST
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खाद्य पदार्थ का नमूना फेल, एसीजेएम कोर्ट में वाद दायर करने के लिए मांगी अनुमति
बिजनौर। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने करीब एक माह पहले टॉफी का नमूना लिया था जो जांच में फेल पाया गया है। इसके लिए अभिहित अधिकारी ने खाद्य आयुक्त मुरादाबाद से एसीजेएम कोर्ट में वाद दायर करने के लिए अनुमति मांगी है। खाद्य विभाग की टीम ने बृहस्पतिवार को दो नमूने भी लिए।
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खाद्य सुरक्षा विभाग ने किरतपुर के मोहल्ला कमकरान के नसीम पुत्र कल्लू के यहां से दो टॉफियों को नमूना लिया था। दोनों टॉफियों के नमूने जांच में फेल आए हैं। टॉफियों में अखाद्य रंग की मिलावट पाई गई है, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। अभिहित अधिकारी विनोद कुमार सिंह ने खाद्य आयुक्त मुरादाबाद से एसीजेएम कोर्ट में वाद दायर करने के लिए अनुमति मांगी है। इस मामले में दस लाख रुपये अर्थिक दंड व उम्रकैद की सजा का प्रावधान है। खाद्य विभाग की टीम ने बृहस्पतिवार को हरिद्वार के रोड स्थित चिड़ियापुर के पास स्थित हिमालयन रेस्टोरेंट पर चेकिंग की। चेकिंग में उन्हें वहां गंदगी मिली तथा टीम ने दही का नमूना भी लिया। टीम ने दूसरा नमूना किरतपुर के इंतेसार के यहां से रसगुल्ले का लिया। टीम ने नमूनों को जांच के लिए लैब भेज दिया है। टीम में पीके त्रिपाठी व जगदंबा प्रसाद मौजूद रहे।
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