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सीजेएम ने दिए दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के आदेश

Wed, 21 Nov 2018 12:28 AM IST
Updated Wed, 21 Nov 2018 12:28 AM IST
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सीजेएम ने दिए दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के आदेश
दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के आदेश
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बिजनौर। सीजेएम उदयवीर सिंह ने दहेज हत्या के मामले में महिला के पति सहित नौ आरोपियों के खिलाफ दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना का आदेश कोतवाली शहर पुलिस को दिए हैं।

थाना चांदपुर के गांव मिर्जापुर बेला निवासी खुर्शीदा ने सीजेएम न्यायालय में दिए प्रार्थना पत्र में कहा कि उसकी पुत्री मुस्कान का निकाह दारानगर गंज निवासी रिजवान के साथ छह नवंबर 2017 को हुआ था। निकाह में हैसियत से आदि दान दहेज दिया गया। लेकिन मुस्कान का पति व अन्य परिजन निकाह से मिले सामान से खुश नहीं थे। आठ अप्रैल 2018 को रिजवान व उसके परिजनों ने मुस्कान की पिटाई कर दी। वहीं, दहेज में मिला सामान घर से बाहर फेंक दिया गया। साथ ही उससे पांच लाख रुपये लाने की मांग की गई। छह मई को मुस्कान को उसका पति जम्मू कश्मीर में उसे अपने साथ रखने की बात कहकर अपने साथ ले गया। वहीं, 22 मई की सुबह मुस्कान की हार्ट अटैक से मौत होने की सूचना मिली। 24 मई को रिजवान अपने पिता के साथ मुस्कान का शव लेकर गांव मिर्जापुर बेला पहुंचा। मुस्कान के मायके वालों के अनुसार उन्होंने पोस्टमार्टम कराना चाहा तो उन्हें डराया गया। साथ ही मिर्जापुर बेला के कब्रिस्तान में शव को दफना दिया गया। इस मामले में पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न करने पर कोर्ट में मामला दाखिल किया गया। सीजेएम ने रिजवान, देवर फुरकान, इरफान, गुलफाम, इमरान, ननद मन्नो, सास हलीमा तथा दो अन्य नादरा व नसीमा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के आदेश दिए हैं।
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