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वैध कब्जा करने पर लेखपाल सहित सात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश

Fri, 08 Sep 2017 01:04 AM IST
Updated Fri, 08 Sep 2017 01:04 AM IST
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वैध कब्जा करने पर  लेखपाल सहित सात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश
नहटौर। फुलसंदा हीरा में नहटौर कोतवाली मार्ग पर ग्राम समाज की करीब चार बीघा भूमि पर अवैध कब्जा हटवाने के लिए ग्राम प्रधान को कोर्ट की शरण लेनी पड़ी है। आरोपी तालाब और रास्ता के अलावा पिंडदान स्थल पर कब्जा जमाए हुए हैं। तालाब में कब्जा होने से लोगों के घरों में जलभराव होने लगा है। एसीजेएम द्वितीय कोर्ट ने तत्कालीन हल्का लेखपाल सहित सात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं।
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फुलसंदा हीरा के ग्राम प्रधान सचिन कुमार का आरोप है कि ग्राम सभा के खसरा नंबर 309, 306, 295, 222 की भूमि तालाब व रास्ता और पिंडदान स्थल के रूप में दर्ज है। कुछ वर्ष पूर्व नहटौर के मोहल्ला पंचायती मंदिर निवासी सुधीर कुमार ने गलत तरीके से एक बीघा भूमि अपने नाम स्थानांतरित करा ली थी। उसके बाद उक्त भूमि सहित अपने हिस्से की भूमि को गांव के ही कुछ लोगों को बेच दिया। भूमि बेचने के बाद अवैध कब्जा करने का खेल शुरू हुआ, जिसमें तालाब व रास्ते की भूमि के अलावा पिंडदान स्थल की भूमि पर तत्कालीन हल्का लेखपाल से हमसाज होकर रातोंरात कब्जा कर लिया गया। तालाब की भूमि पर कब्जा होने से ग्रामीणों के घरों में पानी भर गया। पानी की निकासी अवरुद्ध होने पर ग्रामीणों व ग्राम प्रधान ने राजस्व विभाग के अधिकारियों से भी शिकायत की। ग्राम प्रधान का आरोप है कि राजनैतिक दबाव में सबने हाथ खड़े कर दिए। ग्राम प्रधान ने नगीना मुंसफी से रास्ते के नंबर पर स्थगन आदेश जारी कराए। तहसील प्रशासन ने मात्र नोटिस जारी करके खानापूर्ति करा दी। ग्राम समाज की भूमि पर अवैध नहीं हटाए जाने से कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। कोर्ट ने तत्कालीन हल्का लेखपाल ब्रिजेश कुमार, नहटौर पंचायती मंदिर निवासी सुधीर कुमार फुलसंदा हीरा के यूसुफ, नजाकत, आफताब, वसीम रजा, हामिद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं। कोतवाल चंद्रकिरण का कहना है कि कोर्ट के आदेशों का पालन किया जा रहा है।
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