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जानलेवा हमले में सजा

Fri, 27 Apr 2018 12:36 AM IST
Updated Fri, 27 Apr 2018 12:36 AM IST
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जानलेवा हमले में सजा
बिजनौर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ओपी वर्मा ने जानलेवा हमले में दो सगे भाईयों को सात-सात वर्ष के कारावास व पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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शासकीय अधिवक्ता संजीव वर्मा के अनुसार थाना किरतपुर के गांव बिरदो नंगली निवासी अबरार ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके व उसके गांव रशीद की खेत की मेढ़ एक है। 19 जुलाई 2012 सुबह करीब नौ बजे वह अपने खेत पर घूमने गया था। उसने देखा कि खेत की मेढ़ काफी कटी हुई है। वह खेत से वापस आया और राशिद के घर पहुंचकर उसे आवाज दी। उसकी आवाज पर राशिद के लड़के शहनाज व बुरहान बाहर आए। अबरार ने जब उनसे मेढ़ काटने की शिकायत की तो दोनों आरोपी अबरार से गाली गलौच करने लगे और अपने मकान की छत पर चढ़ गए। अबरार के ऊपर बुरहान व शहनाज ने ईंट पत्थर बरसाए। शहनाज के हाथ में बंदूक व बुरहान के हाथ में तमंचा भी था। अबरार ने अपने घर की ओर दौड़ लगाई तो आरोपियों ने छत से फायर किया। गोली जंगल से घास लेकर आ रहे गांव के इजहार के लगी जिससे वह घायल हो गया। कोर्ट ने इस मामले में शहनाज व बुरहान को जानलेवा हमले का दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।
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