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प्रधान पुत्र के खिलफ एससीएसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज

Sun, 28 Oct 2018 11:54 PM IST
Updated Sun, 28 Oct 2018 11:54 PM IST
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प्रधान पुत्र के खिलफ एससीएसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज
अफजलगढ़। गांव पंचायत सीरवासुचंद के गांव मुस्तफाबाद गढ़िया की दलित महिला ने प्रधान पुत्र पर मकान बनाने के नाम पर हजारों रुपये हड़पने का आरोप लगाते हुए पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़िता का आरोप है कि रकम मांगने पर आरोपी गाली गलौज व जाति सूचक शब्द प्रयोग करता है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ जालसाजी व एससीएसटी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मुकदमा दर्ज होने के बाद आरोपी फरार हो गया है। पुलिस आरोपी की तलाश में लगी हुई है।
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सीरवासुचंद पंचायत के गांव मुस्तफाबाद गढ़िया निवासी एक दलित महिला रूपा देवी पत्नी स्वर्गीय शिवकुमार ने पुलिस में दर्ज मुकदमे में आरोप लगाया कि उसके पास कच्चा मकान है। वह प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान बनवाने के लिए एक वर्ष पूर्व प्रधान पुत्र सरफराज अंसारी से मिली थी। प्रधान पुत्र ने उसे मकान बनवाने का आश्वासन दे दिया था। उसके एवज में प्रधान पुत्र ने 50 हजार रुपये मांगे थे। उसने किसी तरह ब्याज पर पैसे लेकर प्रधान पुत्र को दिए। मगर एक वर्ष बीतने के बाद भी मकान नहीं बन पाया। वह आवास को लेकर कई बार प्रधान पुत्र से मिली, लेकिन वह उसे टकरा देता है। शुक्रवार को वह प्रधान पुत्र से पैसे वापस मांगने के लिए गई थी, तो वह गाली गलौज करने लगा। अभद्रता कर जाति सूचक शब्द का प्रयोग कर घर से भगा दिया। इस घटना से वह बहुत आहत हुई। पीड़िता ने पुलिस को तहरीर देकर अपने पैसे वापस दिलाकर कानूनी कार्रवाई किए जाने की गुहार लगाई है। कोतवाल राजेश सिंह सोलंकी का कहना है कि आरोपी प्रधान पुत्र सरफराज अंसारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आरोपी को शीघ्र ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जायेगा।
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