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उतराखंड पुलिस के दो सिपाही सहित चार के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज

Thu, 30 Aug 2018 12:45 AM IST
Updated Thu, 30 Aug 2018 12:45 AM IST
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उतराखंड पुलिस के दो सिपाही सहित चार के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज
दो सिपाहियों सहित चार पर अपहरण का मुकदमा
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अफजलगढ़ (बिजनौर)। शराब कारोबारी ने कोर्ट के आदेश पर काशीपुर (उत्तराखंड) थाने के दो सिपाहियों सहित चार के खिलाफ रंगदारी न देने पर लूट, अपहरण की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
एसओ आशीष कुमार के अनुसार रेहड़ थाना क्षेत्र के गांव रायुपरी निवासी शराब कारोबारी लव कुमार ने कोर्ट के आदेश पर दर्ज मुकदमे में बताया कि वह जसपुर थाना क्षेत्र में सरकारी अंग्रेजी शराब की दुकान का संचालन करता है। पांच मई को उसकी शराब की दुकान पर संतपाल नाम का एक व्यक्ति पहुंचा। उसने स्वयं को एसटीएफ से बताते हुए अपने अधिकारी अनुज त्यागी से बात कराई। अनुज त्यागी ने फोन पर दो लाख रुपये चुपचाप संतपाल को देने के लिए धमकाया। रकम न देने पर झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। शराब कारोबारी का आरोप है कि रंगदारी न देने पर सात मई को जब वह अपनी शराब की दुकान से चार दिन की बिक्री की राशि एक लाख 42 हजार 530 रुपये लेकर रेहड़ की ओर जा रहा था। तब थांदी फार्म पर पीएनसी प्लांट के निकट उसकी कार को एक इनोवा कार ने ओवरटेक कर रोक लिया।
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आरोप है कि कार से उतरे चारों बदमाशों ने उस पर तमंचा तान दिया। आरोपियों ने मारपीट कर गाड़ी में रखी रकम और चेक छीन लिए। आरोपी उसे गन प्वाइंट पर लेकर कार से हरकिशनपुर के जंगल में ले गए। वहां पर बंधक बनाकर पीटा और कोतवाली में ले जाकर कार में शराब की 32 पेटी लगाकर उसका चालान करा दिया। मारपीट में शराब कारोबारी की हाथ हड्डी भी टूट गई। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर आरोपी सिपाही अनुज त्यागी, राजूपुरी, संतपाल, सतीश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं, काशीपुर क्षेत्राधिकारी राजेश भट्ट का कहना है कि दोनो पुलिस कर्मी 16 मई से सस्पेंड चल रहे हैं। इनके ऊपर अवैध वसूली का आरोप था। वहीं, बढ़ापुर थाना क्षेत्र के गांव मधपुरी निवासी मलकीत सिंह ने शेरकोट थानाध्यक्ष सहित तीन के खिलाफ लूटपाट का आरोप लगाते हुए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया है।
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