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बिजनौर संदीप हत्याकांड: अदालत ने तीन दोषियों को सुनाई उम्रकैद की सजा, 55-55 हजार का लगाया जुर्माना

Sat, 30 Sep 2023 08:18 PM IST
कपिल kapil संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर
संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर Published by: कपिल kapil Updated Sat, 30 Sep 2023 08:18 PM IST
सार

Bijnor News : अदालत ने संदीप हत्याकांड में प्रताप सिंह, जरनैल सिंह और चानन सिंह को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 55-55 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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Court has sentenced three convicts to life imprisonment in Sandeep murder case in Bijnor
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बिजनौर में अपर सत्र न्यायाधीश प्रकाश चंद्र शुक्ला ने संदीप हत्याकांड में दोषी मानते हुए प्रताप सिंह, जरनैल सिंह और चानन सिंह को आजीवन कारावास एवं 55-55 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि में से एक लाख रुपये वादी सतबीर सिंह को देने के आदेश दिए हैं।

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शासकीय अधिवक्ता मुकेश चौहान के अनुसार, थाना बढ़ापुर के ग्राम रामनगर गोसाई निवासी सतवीर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि 22 जून 2018 को उसका भाई संदीप शेरकोट से अपने घर जाते वक्त रास्ते में हरेवली में नवील नाई की दुकान पर बाल कटवा रहा था। तभी प्रताप सिंह, जरनैल सिंह और चानन सिंह निवासी ग्राम सहरावाला धारदार हथियारों से लैस होकर वहां आए। उन्होंने संदीप पर हमला बोल दिया।

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बताया गया कि ये लोग संदीप को मरा समझ कर तलवार लहराते हुए भाग गए थे। गंभीर रूप से घायल हुए संदीप को मेरठ ले जाया गया। उसकी आनंद हॉस्पिटल में मौत हो गई थी। इस मामले में कोर्ट ने संदीप की हत्या में दोषी पाते हुए प्रताप सिंह, जरनैल सिंह और चानन सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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