Bijnor : नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को 10 साल की सजा, अदालत ने जुर्माना भी लगाया
Bijnor News : बिजनौर में अदालत ने दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 16 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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बिजनौर में विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट पारुल जैन ने एक नाबालिग लड़की के अपहरण कर उससे दुष्कर्म करने के मामले में मनोज को दोषी पाते हुए 10 साल के कारावास एवं 16 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाइ है। अर्थदंड की राशि में से 13 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाने के आदेश दिए। इसके अलावा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता को तीन लाख का प्रतिकार दिए जाने की संस्तुति की है।
शासकीय अधिवक्ता भोलेंद्र सिंह राठौड़ के अनुसार, नाबालिग पीड़िता भीख मांगती थी। चार जून 2023 को वह रोडवेज बस अड्डे पर भीख मांग रही थी। इसी दौरान एक व्यक्ति वहां मिला। बताया कि उस व्यक्ति ने कहा कि भीख मत मांगो, तुम मेरे साथ मेरे गाव चलो। वहां तुम काम करना, वहां तुम्हें खाना भी मिलेगा। इसके बाद वह उसे मोटरसाइकिल पर बैठाकर अपने गांव ले गया।
आरोप है कि उसने रात्रि में उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। तीन-चार दिन वहीं रखा। फिर बोला कि मैंने बिजनौर में कमरा ले लिया है। वह उसे बिजनौर ले आया और बिजनौर में एक जगह बैठकर कहा कि मैं कमरे की चाबी लेकर आता हूं। लेकिन वह गायब हो गया।
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पीड़िता ने बताया कि उसे गांव में पता चला था कि उसका नाम मनोज है। मामले की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद मनोज को गिरफ्तार किया गया और उसके खिलाफ दुष्कर्म के आरोप में चार्ज सीट न्यायालय में दाखिल की गई। आठ माह के अंदर न्यायालय ने इस मामले में निर्णय सुनाया है।
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