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बिजनौर: वृद्धा के साथ दरिंदगी करने वाले को 10 साल की सजा, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया

Sat, 29 Oct 2022 08:26 PM IST
कपिल kapil अमर उजाला ब्यूरो, बिजनौर
अमर उजाला ब्यूरो, बिजनौर Published by: कपिल kapil Updated Sat, 29 Oct 2022 08:26 PM IST
सार

बिजनौर में वृद्धा के साथ दरिंदगी करने वाले आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई गई है। वहीं अदालत ने जुर्माना भी लगाया है।

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Court has sentenced 10 years to accused in the case of sexual assault with an elderly woman in Bijnor
अदालत। - फोटो : amar ujala

विस्तार

बिजनौर में स्पेशल जज अवधेश कुमार ने एक वृद्धा के साथ दुष्कर्म के मामले में रामपाल सिंह को 10 वर्ष के कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि में से 15 हजार रुपये पीड़ित महिला को दिए जाने के आदेश दिए हैं। 

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शासकीय अधिवक्ता शलभ शर्मा के अनुसार थाना शिवाला कलां क्षेत्र के एक गांव के व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 19 अगस्त 2016 को दिन में करीब साढ़े चार बजे उसकी 65 वर्षीय मां जंगल गई थी। वहां पर उसकी मां के साथ शादीपुर मिलक निवासी रामपाल उर्फ पप्पू ने दुष्कर्म किया। वृद्धा की चीख-पुकार सुनकर गांव वाले आ गए थे। हालांकि वह मौके से भाग गया था। 
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इस मामले में अदालत में पीड़िता ने दिए अपने बयान में बलात्कार की पुष्टि की थी। अदालत ने इस मामले में रामपाल को दुष्कर्म का दोषी पाया और उसे सजा सुनाई है। सजा सुनाने के बाद दोषी रामपाल को जेल भेज दिया गया है।

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