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Bijnor News: संविदा चालक और परिचालकों का भी हो सकेगा स्थानांतरण
Fri, 02 Jun 2023 12:06 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर
संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर
Updated Fri, 02 Jun 2023 12:06 AM IST
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- स्थानांतरण के लिए निगम ने लागू की पारस्परिक संबद्धता नीति
संवाद न्यूज एजेंसी
बिजनौर। परिवहन विभाग ने संविदा पर तैनात चालक और परिचालकों के लिए सुविधा दी है। अब संविदा चालक और परिचालकों अपना स्थानांतरण करा सकेंगे। अभी तक यह व्यवस्था नहीं थी। एकल स्थानांतरण की नीति को ऑनलाइन कर दिया गया है।
निगम निदेशालय की बैठक में संविदा चालक और परिचालकों के स्थानांतरण के लिए साल 2021 में पारस्परिक संबंधित नीति का क्रियान्वयन किया गया था। 31 दिसंबर 2021 तक आवेदन करने वाले कार्मिकों पर प्रभावी की गई थी। इसके बाद नीति के दौरान आई व्यवहारिक परेशानियों को दूर करने के लिए निगम स्तर की समिति गठित हुई। जिसके बाद एकल स्थानांतरण की व्यवस्था ऑनलाइन कराई गई। ऐसे संविदा चालक और परिचालक जिनकी सेवा अवधि पांच वर्ष पूर्ण हो चुकी है।
जिनके विरुद्ध भ्रष्टाचार, कदाचार का कोई मामला लंबित न हो। पारस्परिक स्थानांतरण सामान्य प्रार्थना पत्र देकर प्रबंध निदेशक कह अनुमति से वर्ष में कभी भी किए जा सकेेंगे। सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक धीरज सिंह पंवार ने बताया कि परिवहन निगम मुख्यालय की ओर से पत्र भेजा गया है। जिसमें कहा गया है कि अब संविदा चालक और परिचालक का स्थानांतरण हो सकेगा। स्थानांतरण के लिए उन्हें नियम पूरे करने होंगे।
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बिजनौर। परिवहन विभाग ने संविदा पर तैनात चालक और परिचालकों के लिए सुविधा दी है। अब संविदा चालक और परिचालकों अपना स्थानांतरण करा सकेंगे। अभी तक यह व्यवस्था नहीं थी। एकल स्थानांतरण की नीति को ऑनलाइन कर दिया गया है।
निगम निदेशालय की बैठक में संविदा चालक और परिचालकों के स्थानांतरण के लिए साल 2021 में पारस्परिक संबंधित नीति का क्रियान्वयन किया गया था। 31 दिसंबर 2021 तक आवेदन करने वाले कार्मिकों पर प्रभावी की गई थी। इसके बाद नीति के दौरान आई व्यवहारिक परेशानियों को दूर करने के लिए निगम स्तर की समिति गठित हुई। जिसके बाद एकल स्थानांतरण की व्यवस्था ऑनलाइन कराई गई। ऐसे संविदा चालक और परिचालक जिनकी सेवा अवधि पांच वर्ष पूर्ण हो चुकी है।
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जिनके विरुद्ध भ्रष्टाचार, कदाचार का कोई मामला लंबित न हो। पारस्परिक स्थानांतरण सामान्य प्रार्थना पत्र देकर प्रबंध निदेशक कह अनुमति से वर्ष में कभी भी किए जा सकेेंगे। सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक धीरज सिंह पंवार ने बताया कि परिवहन निगम मुख्यालय की ओर से पत्र भेजा गया है। जिसमें कहा गया है कि अब संविदा चालक और परिचालक का स्थानांतरण हो सकेगा। स्थानांतरण के लिए उन्हें नियम पूरे करने होंगे।
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