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व्यवसायिक उपभोक्ताओं को मिलेगी फिक्स्ड चार्ज में छूट
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व्यवसायिक उपभोक्ताओं को मिलेगी फिक्स्ड चार्ज में छूट
चांदपुर। व्यवसायिक विद्युत उपभोक्ताओं को अपना जून तक का विद्युत बिल 30 जून तक जमा करने पर जुलाई के बिल में से एक माह के फिक्सड चार्ज की छूट मिलेगी।
विद्युत वितरण खंड चांदपुर के अधिशासी अभियंता अजय कुमार ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान उद्योग, व्यवसाय में पड़े विपरीत प्रभाव को दृष्टिगत विद्युत निगम के विद्युत देयकों पर दी गई आंशिक छूट को मुख्यमंत्री द्वारा उद्योग एवं व्यापारियों के फिक्सड डिमांड चार्ज में राहत के रूप में हस्तांतरित करने का फैसला लिया गया है। अधिशासी अभियंता ने बताया कि ऊर्जा मंत्रालय के अधीन आने वाली उत्पादन एवं पारेषण इकाईयां एनटीपीसी, एनएचपीसी, पीजीसीआईएल, टीएचडीसी एवं एसजेवीएनएल द्वारा दी गई छूट को एलएमवी-2 श्रेणी जिसमें दुकानदार, होटल, रेस्टोरेंट, गेस्टहाउस, मैरिज हॉल, कोचिंग इंस्टीट्यूट आदि हैं। एलएमवी-6 श्रेणी जिसके अंतर्गत लघु एवं मध्यम श्रेणी के 75 किलोवॉट से कम भार के सभी उद्योग, एचवी-2 श्रेणी जिसमें 75 किलोवाट भार से ऊपर के सभी वृहद एवं भारी उद्योग तथा एचवी-1 श्रेणी के अंतर्गत आने वाले वाणिज्यिक श्रेणी के उपभोक्ताओं को एक माह के फिक्सड/डिमांड चार्जेज के बराबर छूट जुलाई के बिल में प्रदान की जाएगी। अधिशासी अभियंता ने बताया कि जो उपभोक्ता विद्युत देयकों की संपूर्ण धनराशि 30 जून तक जमाकर देते हैं, उन्हें ही यह छूट प्रदान की जाएगी। जो उपभोक्ता 30 जून तक अपना पूरा बिल जमा नहीं करेंगे वे इस छूट से वंचित रह जाएंगे।
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चांदपुर। व्यवसायिक विद्युत उपभोक्ताओं को अपना जून तक का विद्युत बिल 30 जून तक जमा करने पर जुलाई के बिल में से एक माह के फिक्सड चार्ज की छूट मिलेगी।
विद्युत वितरण खंड चांदपुर के अधिशासी अभियंता अजय कुमार ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान उद्योग, व्यवसाय में पड़े विपरीत प्रभाव को दृष्टिगत विद्युत निगम के विद्युत देयकों पर दी गई आंशिक छूट को मुख्यमंत्री द्वारा उद्योग एवं व्यापारियों के फिक्सड डिमांड चार्ज में राहत के रूप में हस्तांतरित करने का फैसला लिया गया है। अधिशासी अभियंता ने बताया कि ऊर्जा मंत्रालय के अधीन आने वाली उत्पादन एवं पारेषण इकाईयां एनटीपीसी, एनएचपीसी, पीजीसीआईएल, टीएचडीसी एवं एसजेवीएनएल द्वारा दी गई छूट को एलएमवी-2 श्रेणी जिसमें दुकानदार, होटल, रेस्टोरेंट, गेस्टहाउस, मैरिज हॉल, कोचिंग इंस्टीट्यूट आदि हैं। एलएमवी-6 श्रेणी जिसके अंतर्गत लघु एवं मध्यम श्रेणी के 75 किलोवॉट से कम भार के सभी उद्योग, एचवी-2 श्रेणी जिसमें 75 किलोवाट भार से ऊपर के सभी वृहद एवं भारी उद्योग तथा एचवी-1 श्रेणी के अंतर्गत आने वाले वाणिज्यिक श्रेणी के उपभोक्ताओं को एक माह के फिक्सड/डिमांड चार्जेज के बराबर छूट जुलाई के बिल में प्रदान की जाएगी। अधिशासी अभियंता ने बताया कि जो उपभोक्ता विद्युत देयकों की संपूर्ण धनराशि 30 जून तक जमाकर देते हैं, उन्हें ही यह छूट प्रदान की जाएगी। जो उपभोक्ता 30 जून तक अपना पूरा बिल जमा नहीं करेंगे वे इस छूट से वंचित रह जाएंगे।