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Bijnor News: जजी में घुसकर हमला करने वाले रिपुल की जमानत याचिका निरस्त

Fri, 03 Jan 2025 11:00 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 03 Jan 2025 11:00 PM IST
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bijnor news
संवाद न्यूज एजेंसी
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बिजनौर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एमपी सिंह ने जजी परिसर में अवैध हथियार लेकर घुसने वाले रिपुल की जमानत याचिका निरस्त कर दी है। उसने जजी में अपने विरोधी पर अवैध तमंचे से फायर किया था, जो मिस हो गया था। जजी में 13 दिसंबर 2024 को दोपहर करीब एक बजे उस समय सनसनी फैल गई थी। जब जजी की सुरक्षा व्यवस्था को सेंध लगाकर रिपुल जजी में घुस आया। गैंगस्टर कोर्ट में तारीख पर आए हर्षित चिकारा पर कोर्ट के बाहर गैलरी में उसे जान से मारने के लिए रिपुल ने 315 बोर के तमंचे से उस पर फायर किया। जो मिस हो गया। लोगों ने रिपुल को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया था। उसके पास से 315 बोर का अवैध तमंचा बरामद किया गया था।

इस घटना को लेकर जजी की सुरक्षा व्यवस्था पर प्रश्न पैदा हो गया था। कोर्ट ने जजी परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को भंग कर अवैध तमंचे के साथ घुसकर हर्षित पर फायर कर उसे जान से मारने की कोशिश की। अत्यंत गंभीर घटना मानते हुए रिपुल निवासी गाजीपुर कुम्हेड़ा की जमानत याचिका निरस्त कर दी है।
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