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Bijnor News: बिजनौर - जमीन कब्जाने के लिए दायर अपील निरस्त
Thu, 27 Jul 2023 12:37 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर
संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर
Updated Thu, 27 Jul 2023 12:37 AM IST
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- नजीबाबाद तहसील क्षेत्र की जमीन को लेकर आंबेडकर युवक कल्याण संस्था ने की थी अपील
संवाद न्यूज एजेंसी
बिजनौर। अपर जिला जज निजेंद्र कुमार कुमार ने नजीबाबाद तहसील में करीब 980 बीघा जमीन पर कब्जा घोषित कराने के लिए आंबेडकर युवक कल्याण संस्था की अपील को निरस्त कर दिया है। निचली अदालत ने इसे पहले ही खारिज कर चुकी थी। जिसके खिलाफ अपील दायर की गई थी।
गौरव अग्रवाल के अनुसार नजीबाबाद के गांव रामपुर बैठा में स्थित आंबेडकर युवक कल्याण संस्था के सचिव रोहताश सिंह एवं अन्य सदस्यों की ओर से वर्ष 2004 में सिविल जज की अदालत में दाखिल वाद में कहा था कि मौजा कामगारपुर में करीब 980 बीघा जमीन पर संस्था 15 वर्षों से काबिज है। संस्था जन कल्याण का काम करती है। यह जमीन संस्था को भूमि प्रबंधक समिति कामगारपुर ने दान में दी थी। तब से वह इस जमीन पर काबिज हैं। इस जमीन पर संस्था के झंडे लगे हुए हैं। संस्था की ओर से गन्ना और गेहूं की खेती कर रखी जा रही है।
वर्ष 2003 में सरकार की ओर से जमीन को खाली कर कब्जा देने को कहा गया था। संस्था की ओर से प्रार्थना की गई कि सरकार की ओर से कब्जा लेने की कार्रवाई को रोका जाए। लघु वाद न्यायाधीश सिविल जज सीनियर डिविजन ने आठ मई 2018 को संस्था का वाद खारिज कर दिया। इस आदेश के विरुद्ध संस्था की ओर से जिला जज के यहां अपील की गई। जिसकी सुनवाई के बाद अपर जिला जज निजेंद्र कुमार ने अपील को भी खारिज कर दिया है। उन्होंने अपने आदेश में लिखा है कि इस जमीन को हड़पने की नियत से यह वाद दायर किया गया था। जिसे निचली अदालत ने खारिज कर दिया था, इसकी अपील भी निरस्त की जाती है।
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बिजनौर। अपर जिला जज निजेंद्र कुमार कुमार ने नजीबाबाद तहसील में करीब 980 बीघा जमीन पर कब्जा घोषित कराने के लिए आंबेडकर युवक कल्याण संस्था की अपील को निरस्त कर दिया है। निचली अदालत ने इसे पहले ही खारिज कर चुकी थी। जिसके खिलाफ अपील दायर की गई थी।
गौरव अग्रवाल के अनुसार नजीबाबाद के गांव रामपुर बैठा में स्थित आंबेडकर युवक कल्याण संस्था के सचिव रोहताश सिंह एवं अन्य सदस्यों की ओर से वर्ष 2004 में सिविल जज की अदालत में दाखिल वाद में कहा था कि मौजा कामगारपुर में करीब 980 बीघा जमीन पर संस्था 15 वर्षों से काबिज है। संस्था जन कल्याण का काम करती है। यह जमीन संस्था को भूमि प्रबंधक समिति कामगारपुर ने दान में दी थी। तब से वह इस जमीन पर काबिज हैं। इस जमीन पर संस्था के झंडे लगे हुए हैं। संस्था की ओर से गन्ना और गेहूं की खेती कर रखी जा रही है।
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वर्ष 2003 में सरकार की ओर से जमीन को खाली कर कब्जा देने को कहा गया था। संस्था की ओर से प्रार्थना की गई कि सरकार की ओर से कब्जा लेने की कार्रवाई को रोका जाए। लघु वाद न्यायाधीश सिविल जज सीनियर डिविजन ने आठ मई 2018 को संस्था का वाद खारिज कर दिया। इस आदेश के विरुद्ध संस्था की ओर से जिला जज के यहां अपील की गई। जिसकी सुनवाई के बाद अपर जिला जज निजेंद्र कुमार ने अपील को भी खारिज कर दिया है। उन्होंने अपने आदेश में लिखा है कि इस जमीन को हड़पने की नियत से यह वाद दायर किया गया था। जिसे निचली अदालत ने खारिज कर दिया था, इसकी अपील भी निरस्त की जाती है।
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