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Bijnor News: प्रशासन ने वक्फ संपत्ति की 12 दुकानों पर लगाई सील

Sun, 15 Sep 2024 02:24 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 15 Sep 2024 02:24 AM IST
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Administration sealed 12 shops of Waqf property
- बिना मानचित्र अवैध रूप से निर्माण करने का मामला
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- विनियमित क्षेत्र से दुकानों का पास नक्शा नहीं दिखाने पर हुई कार्रवाई

संवाद न्यूज एजेंसी
बिजनौर। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए वक्फ संपत्ति की 12 दुकानों को सील कर दिया। प्रशासन की टीम ने बिना मानचित्र अवैध रूप से दुकानों का निर्माण करने के मामले में यह कार्रवाई की। इन दुकानों पर नोटिस भी चस्पा किया गया है।

एसडीएम सदर अवनीश कुमार ने बताया कि कलक्ट्रेट मार्ग स्थिति सपा कार्यालय के पास वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। जांच में पाया गया कि जो दुकानें बनी हुई हैं, उनके विनियमित क्षेत्र से नक्शे पास नहीं है। नक्शा दिखाने के लिए दुकान संचालकों को नोटिस भेजा गया था। साथ ही वक्फ के मुतवल्ली को भी नोटिस भेजा गया था।
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मगर, वह विनियमित क्षेत्र से पास नक्शा नहीं दिखा पाए। इसके बाद शनिवार सुबह वक्फ संपत्ति की 12 दुकानों पर सील लगा दी गई। साथ ही दुकानों के बाहर नोटिस भी चस्पा कर दिया। दुकानों की सील करने के आदेश तत्कालीन एसडीएम मनोज कुमार ने 24 अगस्त को कर दिए थे। अब कार्रवाई की गई। इस मौके पर सीओ सिटी संग्राम सिंह, तहसीलदार अमरपाल सिंह, नायब तहसीलदार अतुल भगत, फैसल कमर आदि मौजूद रहे।
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कार्रवाई के दौरान मुस्तैद रही पुलिस
दुकानों पर सील लगाने के लिए पुलिस मुस्तैद रही, ताकि कोई हंगामा न हो। सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से पुलिस की गाड़ी वहीं खड़ी रही। हालांकि कोई हंगामा या किसी अन्य तरह की कोई घटना नहीं हुई।


साल 1986 में हुआ था दुकानों का निर्माण

दुकानदार अब्दुल रजाक, नासिर, महबूब, जाकिर, जुल्फकार, नसीम आदि ने बताया कि दुकानों का निर्माण साल 1986 में हुआ था। उन्होंने करीब 1995 में दुकानों को किराए पर लिया था। उनका कहना है कि उस समय नक्शा पास नहीं होता था।




वक्फ संपत्ति की 11 दुकानों का विनियमित क्षेत्र से नक्शा पास नहीं था। जिस वजह से दुकानों को सील किया गया है। बिना किसी विधिक आदेश के दुकानों की सील नहीं खोली जाएगी। अगर कोई सील खोलता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।....अवनीश कुमार, एसडीएम सदर
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