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गाइड लाइन के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

Thu, 21 May 2020 11:21 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 21 May 2020 11:21 PM IST
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Action will be taken against violation of guideline
गाइडलाइन के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
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नजीबाबाद। लॉक डाउन के दौरान बाजार खुलने की शर्तों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों और ग्राहकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम संगीता, सीओ प्रवीन कुमार सिंह, थाना संजय शर्मा ने प्रशासन की गाइड लाइन का सख्ती से पालन कराने की तैयारी की है। प्रशासन प्रतिष्ठानों के प्रात: 9 बजे से शाम 6 बजे तक खोलने की सूची जारी कर चुका है। एसडीएम ने दुकानदारों को प्रतिष्ठान खुलने के दिन सहित सूची बड़े अक्षरों में प्रतिष्ठानों पर लगने को कहा है। बताया कि मछली, मीट वैध लाइसेंस धारक प्रतिदिन 2 बजे से शाम 6 बजे तक दुकान खोल सकेंगे। सभी कारोबारियों को मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स रखने होंगे पर ग्राहक का ब्योरा अंकित करना होगा। साप्ताहिक बाजार, ब्यूटी पार्लर, हेयर कटिंग सैलून बंद रहेंगे। चाट, चाइनीज फूड, एवं तैयार खाद्य सामग्री से संबंधित रेहड़ी/ठेले बंद रहेंगे। एसडीएम ने स्पष्ट किया तंबाकूू एवं निकोटिन युक्त पान मसाला, गुटखा के निर्माण, भंडारण और विक्रय पर प्रतिबंध रहेगा। होटल, रेंस्टोरेंट से केवल खाद्य सामग्री की होम डिलीवरी की जा सकेगी। वहीं, ग्रामीण क्षेत्र से ग्राहकों के न आने से बाजार सूने पडे़ रहे।
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