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बिना लाइसेंस खुले आम बिक रहा तेजाब
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बिना लाइसेंस खुले आम बिक रहा तेजाब
बिजनौर। जिले में अवैध रूप से बिना लाइसेंस के ही तेजाब की बिक्री हो रही है। बाजार में कोई भी आसानी से तेजाब प्राप्त कर लेता है। प्रशासन का दावा है कि तेजाब बेचने वाली दुकानों पर छापा मारकर कार्रवाई की जा रही है।
जनपद में कुल पांच तहसील हैं। इनमें बिजनौर, नजीबाबाद, चांदपुर, धामपुर और नगीना शामिल हैं। लोगों का आरोप है कि बाजारों में खुले आम तेजाब की बिक्री हो रही है, दुकानों के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। दुकानों के अंदर पानी की तरह बंद बोतलों में तेजाब की बिक्री की जा रही है। ऐसा कर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनदेखी की जा रही है। तेजाब का कोई रिकॉर्ड न होने से अपराधी को पकड़ने में काफी मुश्किल होगा। जिला औषधि निरीक्षक आशुतोष मिश्रा का कहना है कि वर्तमान में एक भी दुकानदार के पास लाइसेंस नहीं है। कहा नियमानुसार पांच साल के लिए मिलने वाले तेजाब बिक्री के लाइसेंस की दुकान के बाहर कापी चस्पा करनी होती है। तेजाब लेने व देने वाले का पता रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। बिना पहचान पत्र के दुकानदार बिक्री नहीं करेंगे। 18 साल से कम युवक-युवतियों को बिक्री नहीं होगी। दुकानदारों को स्टाक की मात्रा दर्शानी होगी और तेजाब लेने का कारण भी जानना होगा। बताया कि ऐसी दुकानें, जिनमें अवैध तरीके से तेजाब की बिक्री हो रही है उनको चिह्नित किया जाएगा। पूरी रिपोर्ट मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी।
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बिजनौर। जिले में अवैध रूप से बिना लाइसेंस के ही तेजाब की बिक्री हो रही है। बाजार में कोई भी आसानी से तेजाब प्राप्त कर लेता है। प्रशासन का दावा है कि तेजाब बेचने वाली दुकानों पर छापा मारकर कार्रवाई की जा रही है।
जनपद में कुल पांच तहसील हैं। इनमें बिजनौर, नजीबाबाद, चांदपुर, धामपुर और नगीना शामिल हैं। लोगों का आरोप है कि बाजारों में खुले आम तेजाब की बिक्री हो रही है, दुकानों के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। दुकानों के अंदर पानी की तरह बंद बोतलों में तेजाब की बिक्री की जा रही है। ऐसा कर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनदेखी की जा रही है। तेजाब का कोई रिकॉर्ड न होने से अपराधी को पकड़ने में काफी मुश्किल होगा। जिला औषधि निरीक्षक आशुतोष मिश्रा का कहना है कि वर्तमान में एक भी दुकानदार के पास लाइसेंस नहीं है। कहा नियमानुसार पांच साल के लिए मिलने वाले तेजाब बिक्री के लाइसेंस की दुकान के बाहर कापी चस्पा करनी होती है। तेजाब लेने व देने वाले का पता रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। बिना पहचान पत्र के दुकानदार बिक्री नहीं करेंगे। 18 साल से कम युवक-युवतियों को बिक्री नहीं होगी। दुकानदारों को स्टाक की मात्रा दर्शानी होगी और तेजाब लेने का कारण भी जानना होगा। बताया कि ऐसी दुकानें, जिनमें अवैध तरीके से तेजाब की बिक्री हो रही है उनको चिह्नित किया जाएगा। पूरी रिपोर्ट मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी।
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