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अपहरण के मामले में अभियुक्त की जमानत याचिका निरस्त

Wed, 24 Nov 2021 11:51 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 24 Nov 2021 11:51 PM IST
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Accused's bail plea rejected in kidnapping case
अपहरण के मामले में अभियुक्त की जमानत याचिका निरस्त
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बिजनौर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शगुन पंवार ने एक नाबालिग का अपहरण करने के आरोपी युवक विशाल की जमानत याचिका निरस्त कर दी है।
शासकीय अधिवक्ता प्रमोद शर्मा के अनुसार थाना नजीबाबाद के एक गांव निवासी एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 22 अक्तूबर 2021 को वह मजदूरी पर चला गया था। उसकी पत्नी व बेटी घर में थी। करीब तीन बजे उसकी 15 साल की बेटी उर्दू पढ़ने पड़ोस के एक घर में गई थी। लेकिन वह जहां पढ़ने गई थी वहां नहीं पहुंची। इस पर जब उसे तलाश किया गया तो पता चला कि विशाल निवासी गांव शाहपुर उर्फ खैरूल्लापुर उसे अपनी बाइक पर बैठाकर कहीं ले गया है। इस मामले में लड़की की बरामदगी के बाद लड़की ने अपने बयानों में विशाल द्वारा उसे जबरन डरा धमकाकर साथ ले जाने की बात कही थी। कोर्ट ने नाबालिग लड़की के अपहरण को गंभीर अपराध की श्रेणी में मानते हुए विशाल की जमानत याचिका निरस्त कर दी है।

प्राणघातक चोट पहुंचाने में जमानत याचिका खारिज
बिजनौर। स्पेशल जज एससीएसटी एक्ट बलजोर सिंह ने प्राणघातक चोट पहुंचाने के मामले में आरोपी महिला कमलेश उर्फ भूरी की जमानत याचिका निरस्त कर दी है। शासकीय अधिवक्ता शलभ शर्मा के अनुसार थाना नजीबाबाद के ग्राम अकबरपुर चौगांवा निवासी अमर सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 24 जनवरी 2019 को वह अपने घर के बाहर खड़ा था। कुछ लोगों ने उसे व उसके बेटे को लाठी-डंडों से मारा पीटा, जिससे उसे व उसके बेटे को चोट आई। रिपोर्ट में मारपीट करने वालों के नाम अशोक, आकाश व कमलेश उर्फ भूरी बताए गए। इस मामले में कमलेश उर्फ भूरी की जमानत याचिका कोर्ट ने निरस्त कर दी है।
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