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गैर इरादतन हत्या में आरोपी को नहीं मिली जमानत

Thu, 26 May 2022 12:03 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 26 May 2022 12:03 AM IST
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Accused did not get bail in culpable homicide
गैर इरादतन हत्या में आरोपी को नहीं मिली जमानत
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बिजनौर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मदनपाल सिंह ने पत्नी की गैर इरादतन हत्या के मामले में आरोपी पति कुलदीप की जमानत अर्जी निरस्त कर दी है। डीजीसी वरुण राजपूत के अनुसार थाना स्योहारा के गांव रूपपुर निवासी बाबूराम ने अपनी पुत्री तमन्ना की शादी तीन साल पूर्व थाना बढ़ापुर के गांव शाहलीपुर कोटरा निवासी कुलदीप से की थी।

16 मार्च 2022 को तमन्ना ने अपने भाई अमन कुमार को फोन करके बताया कि मेरे पति कुलदीप शराब पीने के लिए मुझसे पैसे मांग रहे थे। पैसे देने से मना किया तो कुलदीप व उसके भाई संदीप कुमार व कुलवीर ने उसके साथ मारपीट की। पति ने उसके सिर पर ईंट मार दी है। जिससे उसके सिर में गंभीर चोट आई है। सूचना पर परिवारजनों के साथ 17 मार्च 2022 को बाबूराम जब तमन्ना के घर पहुंचा तो उसकी बेटी गंभीर अवस्था में चारपाई पर लेटी हुई थी। तुरंत वे इलाज के लिए बेटी को सरकारी अस्पताल नगीना में ले गए, जहां से उसे जिला अस्पताल बिजनौर में रेफर कर दिया गया। सरकारी अस्पताल बिजनौर में उसकी बेटी को मृत घोषित कर दिया। इस मामले में पति कुलदीप की मुख्य भूमिका को देखते हुए जमानत याचिका निरस्त कर दी गई है।
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