{"_id":"62965ec54953344b631f7d8c","slug":"a-lawsuit-will-be-filed-against-the-clinic-operator-bijnor-news-mrt59098769","type":"story","status":"publish","title_hn":"क्लीनिक संचालक पर दर्ज होगा मुकदमा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
क्लीनिक संचालक पर दर्ज होगा मुकदमा
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
क्लीनिक संचालक पर दर्ज होगा मुकदमा
बिजनौर। स्योहारा कस्बे में हेल्थ एंड डेंटल केयर सेंटर की आड़ में बिना लाइसेंस एलोपैथिक दवाइयों का क्रय विक्रय किया जा रहा था। साथ ही क्लीनिक को सीएमओ कार्यालय से कोई पंजीकरण भी प्राप्त नहीं किया गया। जिसके चलते सोमवार को औषधि विभाग ने कार्रवाई करते हुए दवाइयों के नमूने लेकर जांच को भेज दिए।
सोमवार को औषधि निरीक्षक आशुतोष मिश्रा और औषधि अनुसेवक स्योहारा में फव्वारा चौक पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने हेल्थ एंड डेंटल केयर सेंटर पर दवाईयों के नमूने लिए। क्लीनिक का संचालन 45 वर्षीय अमीर अहमद करते हुए मिला। क्लीनिक में एलोपैथिक दवाइयों की बिक्री सात से आठ साल पहले से कर रहा है। जब संचालक से आवश्यक औषधि विक्रय लाइसेंस मांगा गया, लेकिन उन्होंने नहीं दिखाया। इसके साथ क्लीनिक से दो एलोपैथिक पेस्ट और आई ड्रॉप्स का नमूना लेकर जांच के लिए भेज दिया गया। क्लीनिक संचालक पर बिना अनुमति औषधि के क्रय-विक्रय एवं भंडारण औषधि एवं प्रशाधन सामग्री अधिनियम के तहत अपराध है। इसके साथ ही नमूने लेकर उनके बॉक्स पर सील लगा दी गई। औषधि निरीक्षक आशुतोष मिश्रा ने बताया कि क्लीनिक संचालक के खिलाफ बिना लाइसेंस दवाईयों का क्रय, विक्रय और भंडारण करने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
विज्ञापन
बिजनौर। स्योहारा कस्बे में हेल्थ एंड डेंटल केयर सेंटर की आड़ में बिना लाइसेंस एलोपैथिक दवाइयों का क्रय विक्रय किया जा रहा था। साथ ही क्लीनिक को सीएमओ कार्यालय से कोई पंजीकरण भी प्राप्त नहीं किया गया। जिसके चलते सोमवार को औषधि विभाग ने कार्रवाई करते हुए दवाइयों के नमूने लेकर जांच को भेज दिए।
सोमवार को औषधि निरीक्षक आशुतोष मिश्रा और औषधि अनुसेवक स्योहारा में फव्वारा चौक पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने हेल्थ एंड डेंटल केयर सेंटर पर दवाईयों के नमूने लिए। क्लीनिक का संचालन 45 वर्षीय अमीर अहमद करते हुए मिला। क्लीनिक में एलोपैथिक दवाइयों की बिक्री सात से आठ साल पहले से कर रहा है। जब संचालक से आवश्यक औषधि विक्रय लाइसेंस मांगा गया, लेकिन उन्होंने नहीं दिखाया। इसके साथ क्लीनिक से दो एलोपैथिक पेस्ट और आई ड्रॉप्स का नमूना लेकर जांच के लिए भेज दिया गया। क्लीनिक संचालक पर बिना अनुमति औषधि के क्रय-विक्रय एवं भंडारण औषधि एवं प्रशाधन सामग्री अधिनियम के तहत अपराध है। इसके साथ ही नमूने लेकर उनके बॉक्स पर सील लगा दी गई। औषधि निरीक्षक आशुतोष मिश्रा ने बताया कि क्लीनिक संचालक के खिलाफ बिना लाइसेंस दवाईयों का क्रय, विक्रय और भंडारण करने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
विज्ञापन