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दोष सिद्ध न होने पर सुधीर को किया बरी
Updated Thu, 05 Jul 2018 12:45 AM IST
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दोष सिद्ध न होने पर सुधीर को किया बरी
बिजनौर। एडीजे संजीव पांडेय ने डायजाफार्म नामक नशीली चूर्ण के साथ गिरफ्तार किए गए सुधीर को दोष सिद्ध नही होने पर बरी कर दिया है। नगीना पुलिस ने 26 मई 2015 को रात करीब साढ़े 11 बजे कालाखेड़ी की तरफ से आते हुए सुधीर कुमार को गिरफ्तार किया था। उसके पास से डायजाफार्म नामक 125 ग्राम नशीली चूर्ण के साथ गिरफ्तार किया था। कोर्ट में पुलिस यह साबित करने में असफल रही सुधीर से बरामद हुआ माल मादक पदार्थ है। पुलिस यह भी नहीं साबित कर पाई कि जिस माल की परीक्षण रिपोर्ट विधि विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा दी गई है वह वही माल है, जो सुधीर से बरामद हुआ है। कोर्ट ने अपराध सिद्ध न होने पर सुधीर को बरी कर दिया है।
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बिजनौर। एडीजे संजीव पांडेय ने डायजाफार्म नामक नशीली चूर्ण के साथ गिरफ्तार किए गए सुधीर को दोष सिद्ध नही होने पर बरी कर दिया है। नगीना पुलिस ने 26 मई 2015 को रात करीब साढ़े 11 बजे कालाखेड़ी की तरफ से आते हुए सुधीर कुमार को गिरफ्तार किया था। उसके पास से डायजाफार्म नामक 125 ग्राम नशीली चूर्ण के साथ गिरफ्तार किया था। कोर्ट में पुलिस यह साबित करने में असफल रही सुधीर से बरामद हुआ माल मादक पदार्थ है। पुलिस यह भी नहीं साबित कर पाई कि जिस माल की परीक्षण रिपोर्ट विधि विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा दी गई है वह वही माल है, जो सुधीर से बरामद हुआ है। कोर्ट ने अपराध सिद्ध न होने पर सुधीर को बरी कर दिया है।