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आदित्य की पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर
Updated Fri, 02 Feb 2018 12:21 AM IST
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आदित्य व रोहित का पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर
बिजनौर। सीजेएम प्रमोद कुमार ने गांव सरकड़ा चकराजमल में शराब के सेल्समैन से हुई लूट के मामले में आरोपी कुख्यात बदमाश आदित्य व रोहित को सात घंटे का पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर किया है।
धामपुर पुलिस ने सीजेएम न्यायालय में दिए प्रार्थना पत्र में कहा था कि 18 सितंबर 2017 को सरकड़ा चकराजमल में शराब की दुकान के सेल्समैन से कुख्यात बदमाश आदित्य व उसके साथी रोहित व अन्य ने सेल्समैन से 19 हजार रुपये की लूट की थी। इस मामले में पुलिस ने लूटे गए रुपयों की बरामदगी के लिए दो दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड दिए जाने की अदालत से प्रार्थना की थी। रिमांड की अवधि शुक्रवार को सुबह दस बजे से शाम पांच बजे तक होगी।
दो साल बाद भी रिलीज नहीं की अल्ट्रा साउंड मशीन
बिजनौर। हाईकोर्ट के निर्देश के बावजूद किरतपुर के सुखदेव नर्सिंग होम की अल्ट्रा साउंड मशीन को रिलीज किए जाने के मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पीड़ित चिकित्सक अजीत सिंह ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल करने के लिए मुख्य चिकित्साधिकारी को पत्र लिखा है। डा.अजीत सिंह द्वारा हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया था कि उसकी अल्ट्रा साउंड मशीन को नियम विरूद्ध तरीके से सीज किया गया है। हाईकोर्ट ने इस मामले में आठ जनवरी 2016 को निर्देश दिया था कि सीएमको को कोर्ट के आदेश की कॉपी सौंपी जाए। कॉपी मिलने के आठ सप्ताह के अंदर इस मामले में उचित निर्णय सीएमओ करें। हाईकोर्ट की कॉपी सौंपी जाने को लगभग दो वर्ष होने को हैं। पर अभी इस मामले में कोई निर्णय सीएमओ स्तर से नहीं हुआ है।
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बिजनौर। सीजेएम प्रमोद कुमार ने गांव सरकड़ा चकराजमल में शराब के सेल्समैन से हुई लूट के मामले में आरोपी कुख्यात बदमाश आदित्य व रोहित को सात घंटे का पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर किया है।
धामपुर पुलिस ने सीजेएम न्यायालय में दिए प्रार्थना पत्र में कहा था कि 18 सितंबर 2017 को सरकड़ा चकराजमल में शराब की दुकान के सेल्समैन से कुख्यात बदमाश आदित्य व उसके साथी रोहित व अन्य ने सेल्समैन से 19 हजार रुपये की लूट की थी। इस मामले में पुलिस ने लूटे गए रुपयों की बरामदगी के लिए दो दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड दिए जाने की अदालत से प्रार्थना की थी। रिमांड की अवधि शुक्रवार को सुबह दस बजे से शाम पांच बजे तक होगी।
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दो साल बाद भी रिलीज नहीं की अल्ट्रा साउंड मशीन
बिजनौर। हाईकोर्ट के निर्देश के बावजूद किरतपुर के सुखदेव नर्सिंग होम की अल्ट्रा साउंड मशीन को रिलीज किए जाने के मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पीड़ित चिकित्सक अजीत सिंह ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल करने के लिए मुख्य चिकित्साधिकारी को पत्र लिखा है। डा.अजीत सिंह द्वारा हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया था कि उसकी अल्ट्रा साउंड मशीन को नियम विरूद्ध तरीके से सीज किया गया है। हाईकोर्ट ने इस मामले में आठ जनवरी 2016 को निर्देश दिया था कि सीएमको को कोर्ट के आदेश की कॉपी सौंपी जाए। कॉपी मिलने के आठ सप्ताह के अंदर इस मामले में उचित निर्णय सीएमओ करें। हाईकोर्ट की कॉपी सौंपी जाने को लगभग दो वर्ष होने को हैं। पर अभी इस मामले में कोई निर्णय सीएमओ स्तर से नहीं हुआ है।
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