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एसडीएम की उपस्थिति में खोला एक माह से सील मेडिकल स्टोर
Updated Tue, 07 Aug 2018 12:53 AM IST
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2.5 लाख की दवाएं सील, पांच नमूने लिए
मंडावली/नजीबाबाद। डीएम के निर्देश पर मंडावली में लगभग एक माह पूर्व सील किए गए मेडिकल स्टोर खोलकर डीआई मुरादाबाद और बिजनौर ने मेडिकल स्टोर की दवाइयों की छानबीन की। टीम ने 2.5 लाख रुपये की दवाएं सील कीं और पांच दवाओं के नमूने लिए।
मंडावली के गहलौत मेडिकल स्टोर पर नशीली गोलियां बेचने के आरोप को लेकर एक परिवार ने दो जुलाई को जमकर हंगामा किया था। महिला शिवानी की ओर से पुलिस को मेडिकल स्वामी पर नशीली दवाएं बेचने के आरोप की तहरीर सौंपी गई थी। जांच के लिए आए ड्रग इंस्पेक्टर ने तत्काल प्रभाव से प्रशासन के निर्देश पर मेडिकल स्टोर सील कर दिया था। डीएम अटल कुमार राय के निर्देश पर एसडीएम डॉ. पंकज कुमार वर्मा की उपस्थिति में औषधि निरीक्षक बिजनौर आशुतोष मिश्रा, डीआई मुरादाबाद नरेश मोहन ने मेडिकल स्टोर की सील खोलकर दवाओं की छानबीन की। डीआई बिजनौर ने 2.5 लाख रुपये की दवाएं सील कीं तथा पांच नमूने जांच हेतु लिए। डीआई बिजनौर ने बताया कि गहलौत मेडिकल पर रिटेल और होलसेल का लाइसेंस नहीं है। उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया अनाधिकृत रूप से मेडिकल स्टोर चलाने तथा खरीदी गई दवाओं के रिकॉर्ड आदि की स्थिति को देखते हुए मेडिकल स्टोर की दवाएं सील कर दी गई हैं। उन्होंने मेडिकल स्टोर स्वामी के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की पुष्टि की है।
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मंडावली/नजीबाबाद। डीएम के निर्देश पर मंडावली में लगभग एक माह पूर्व सील किए गए मेडिकल स्टोर खोलकर डीआई मुरादाबाद और बिजनौर ने मेडिकल स्टोर की दवाइयों की छानबीन की। टीम ने 2.5 लाख रुपये की दवाएं सील कीं और पांच दवाओं के नमूने लिए।
मंडावली के गहलौत मेडिकल स्टोर पर नशीली गोलियां बेचने के आरोप को लेकर एक परिवार ने दो जुलाई को जमकर हंगामा किया था। महिला शिवानी की ओर से पुलिस को मेडिकल स्वामी पर नशीली दवाएं बेचने के आरोप की तहरीर सौंपी गई थी। जांच के लिए आए ड्रग इंस्पेक्टर ने तत्काल प्रभाव से प्रशासन के निर्देश पर मेडिकल स्टोर सील कर दिया था। डीएम अटल कुमार राय के निर्देश पर एसडीएम डॉ. पंकज कुमार वर्मा की उपस्थिति में औषधि निरीक्षक बिजनौर आशुतोष मिश्रा, डीआई मुरादाबाद नरेश मोहन ने मेडिकल स्टोर की सील खोलकर दवाओं की छानबीन की। डीआई बिजनौर ने 2.5 लाख रुपये की दवाएं सील कीं तथा पांच नमूने जांच हेतु लिए। डीआई बिजनौर ने बताया कि गहलौत मेडिकल पर रिटेल और होलसेल का लाइसेंस नहीं है। उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया अनाधिकृत रूप से मेडिकल स्टोर चलाने तथा खरीदी गई दवाओं के रिकॉर्ड आदि की स्थिति को देखते हुए मेडिकल स्टोर की दवाएं सील कर दी गई हैं। उन्होंने मेडिकल स्टोर स्वामी के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की पुष्टि की है।
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