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पहरण के दो आरोपियों की जमानत याचिका निरस्त

Fri, 24 Aug 2018 12:29 AM IST
Updated Fri, 24 Aug 2018 12:29 AM IST
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पहरण के दो आरोपियों की जमानत याचिका निरस्त
अपहरण के दो आरोपियों की जमानत याचिका निरस्त
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बिजनौर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश तिवारी ने नाबालिग लड़की के अपहरण के आरोपी दीपक और टीकम की जमानत याचिका निरस्त कर दी है। शासकीय अधिवक्ता श्यामस्वरूप शर्मा के अनुसार थाना चांदपुर के गांव निवासी ग्रामीण ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि पांच जून 2018 की रात को प्रमोद निवासी गांव लाटरा के यहां जन्मदिन की पार्टी में दीपक और सोहित निवासी ग्राम टेहरी थाना मंडी धनौरा अपने साथियों के साथ आए हुए थे। ये लोग बहला फुसलाकर उसकी नाबालिग पुत्री क्रो ले गए थे। उसकी पुत्री का आज तक कोई पता नहीं चला। इस मामले में जिला जज ने नाबालिग लड़की के अपहरण के आरोपी प्रमोद व टीकम की जमानत याचिका निरस्त की है।


रिश्ते के ससुर पर बलात्कार का आरोप
स्योहारा। थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने पुलिस में तहरीर देकर अपने रिश्ते के ससुर पर बलात्कार करने की नीयत से दबोचने का आरोप लगाया है। महिला का कहना कि की वह जंगल से पशुओं के लिए चारा लेने गई थी। जहां उसे अकेला देख कर रिश्ते के ससुर पकड़ लिया। जोर जबरदस्ती की। इसमें उसके कपड़े भी फट गए। किसी तरह वह उसके चुंगल से छूट कर घर आई। अपने पति को घटना की जानकारी दी। पति जब आरोपी के घर शिकायत करने गया तो आरोपी और उसकी पत्नी ने पति के साथ भी मारपीट की। थानाध्यक्ष अरिहंत कुमार सिद्धार्थ का कहना है मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद मुकदमा कायम किया जाएगा।
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