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जाली करेंसी रखने पर छह को दस दस साल की सजा

Fri, 01 Mar 2019 11:56 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 01 Mar 2019 11:56 PM IST
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जाली करेंसी रखने पर छह को दस दस साल की सजा
जाली करेंसी रखने पर छह को दस दस साल की सजा
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बिजनौर/नगीना। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्रशेखर मिश्र ने जाली करेंसी रखने और चलाने वाले छह लोगों को दस साल के कठोर कारावास और 1.10-1.10 लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

शासकीय अधिवक्ता पीएस कमल के अनुसार 17 अगस्त 2014 को थाना कोतवाली देहात पुलिस ने थानाध्यक्ष प्रवीण सोलंकी के नेतृत्व में नहटौर रोड पर गश्त के दौरान लईक अंसारी निवासी ग्राम शहबाजपुर थाना कोतवाली देहात, सोनू निवासी ग्राम धर्मपोटा थाना हल्दौर, महेश निवासी ग्राम पावटी थाना हल्दौर, ओम सिंह उर्फ ओमी निवासी ग्राम धर्मपोटा थाना हल्दौर, अकबर निवासी अजमेरी गेट रामगढ़ फिरोजाबाद व नितिन निवासी ग्राम धीमान जनकपुरी थाना सिविल लाइंस मुजफ्फरनगर को तीन बाइकों से शहबाजपुर की ओर से आते हुए गिरफ्तार किया था। इनके कब्जे से दो लाख साठ हजार रुपये के 100-100 के नकली नोट बरामद किए थे। लईक अंसारी, सोनू, महेश, ओम सिंह व अकबर से अवैध चाकू भी बरामद किए गए थे। आरोपियों के खिलाफ जाली करेंसी व अवैध चाकू रखने की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। अदालत ने जाली करेंसी रखने पर सभी छह आरोपियों को दस दस साल के कारावास की सजा सुनाई है।
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