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मतदाता सूची का संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम आज से
Updated Sat, 01 Sep 2018 12:29 AM IST
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मतदाता सूची का संक्षिप्त पुनरीक्षण आज से
बिजनौर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार समस्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी अवधेश कुमार मिश्रा के अनुसार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियो का आलेख प्रकाशन, दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि 01 सितंबर से 31 अक्टूबर तक होगा। ग्राम सभा/स्थानीय निकायों और रेजीडेंट वेलफेयर, 13 सितम्बर को एसोसिएशन आदि की बैठकों में फोटोयुक्त नामावलियां 10 अक्टूबर को, नामों का सत्यापन 24 अक्टूबर को, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बूथ लेबिल एजेंटों साथ समस्त पदाभिहित स्थानों पर दावे नौ सितंबर को तथा 23 सितंबर को आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 07 अक्टूबर 14 अक्टूबर तक विशेष अभियान के तहत आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। 28 अक्टूबर फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन होगा।
भारत निर्वाचन आयोग ने निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण कार्य में प्रमुख भूमिका निभाने वाले अधिकारियों जिला निर्वाचन अधिकारी, जिलाधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (उप-जिलाधिकारी), सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (तहसीलदार, नायब तहसीलदार, खण्ड विकास अधिकारी, चकबंदी अधिकारी/सहायक चकबंदी अधिकारी, बूथ लेविल ऑफिसर्स को आयोग की अनुमति के बिना पुनरीक्षण अवधि एक सितंबर से चार जनवरी 2019 तक के मध्य स्थानांतरित करने पर रोक लगा दी है।
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शिकायत दर्ज कराएं किसान
बिजनौर। अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) ने बताया कि जिले के जिन किसानों की अविवादित विरासत दर्ज कराने का खातेदार का अविवादित विरासत का प्रकरण शेष हो तो वह अपनी शिकायत दूरभाष संख्या 01342-263294 या फैैक्स नम्बर: 01342-262031 दर्ज करा सकता है।
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बिजनौर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार समस्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी अवधेश कुमार मिश्रा के अनुसार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियो का आलेख प्रकाशन, दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि 01 सितंबर से 31 अक्टूबर तक होगा। ग्राम सभा/स्थानीय निकायों और रेजीडेंट वेलफेयर, 13 सितम्बर को एसोसिएशन आदि की बैठकों में फोटोयुक्त नामावलियां 10 अक्टूबर को, नामों का सत्यापन 24 अक्टूबर को, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बूथ लेबिल एजेंटों साथ समस्त पदाभिहित स्थानों पर दावे नौ सितंबर को तथा 23 सितंबर को आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 07 अक्टूबर 14 अक्टूबर तक विशेष अभियान के तहत आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। 28 अक्टूबर फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन होगा।
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भारत निर्वाचन आयोग ने निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण कार्य में प्रमुख भूमिका निभाने वाले अधिकारियों जिला निर्वाचन अधिकारी, जिलाधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (उप-जिलाधिकारी), सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (तहसीलदार, नायब तहसीलदार, खण्ड विकास अधिकारी, चकबंदी अधिकारी/सहायक चकबंदी अधिकारी, बूथ लेविल ऑफिसर्स को आयोग की अनुमति के बिना पुनरीक्षण अवधि एक सितंबर से चार जनवरी 2019 तक के मध्य स्थानांतरित करने पर रोक लगा दी है।
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शिकायत दर्ज कराएं किसान
बिजनौर। अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) ने बताया कि जिले के जिन किसानों की अविवादित विरासत दर्ज कराने का खातेदार का अविवादित विरासत का प्रकरण शेष हो तो वह अपनी शिकायत दूरभाष संख्या 01342-263294 या फैैक्स नम्बर: 01342-262031 दर्ज करा सकता है।