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जिला पंचायत सदस्य से मारपीट करने के आरोपी सपा नेता को मिली जमानत
Updated Fri, 18 Aug 2017 01:17 AM IST
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जिला पंचायत सदस्य से मारपीट करने के आरोपी सपा नेता को मिली जमानत
बिजनौर।
थाना नजीबाबाद में जिला पंचायत सदस्य धारा सिंह की ओर से जिला पंचायत अध्यक्ष उदयन वीरा, पूर्व विधायक रुचि वीरा, सपा नेता खुशनूद खां व सलीम के खिलाफ उसके अपहरण कर मारपीट करने व जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इस मामले में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने इस घटना को अपहरण की जगह अवैध रूप से हिरासत में रखने व मारपीट करने का मामला पाया। पुलिस ने इस मामले में जिला पंचायत अध्यक्ष उदयन वीरा व पूर्व विधायक रुचिवीरा को थाने से जमानत देते हुए उनके खिलाफ कोर्ट में चारशीट दाखिल कर दी। सपा नेता खुशनूद खां व सलीम के खिलाफ पुलिस विवेचना जारी थी। बुधवार की रात पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर, बृहस्पतिवार को एडीजे संदीप जैन के समक्ष कोर्ट में पेश किया। इस मामले में जमानत याचिका पर आरोपियों के अधिवक्ता अनिल चौधरी के ओर से कहा गया कि एक ही केस में दो आरोपियों को थाने से जमानत दे दी गई और इसी मामले में दोनों आरोपियों को नियम विरुद्ध तरीके से गिरफ्तार किया गया है। यह सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को सीधा उल्लंघन है। उनका अपराध जमानती अपराध की श्रेणी में आता है, उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सपा नेता खूशनूद खां व सलीम की जमानत स्वीकार कर उन्हें जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया। जमानती दाखिल करने के बाद दोनों आरोपियों को रिहा कर दिया गया।
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बिजनौर।
थाना नजीबाबाद में जिला पंचायत सदस्य धारा सिंह की ओर से जिला पंचायत अध्यक्ष उदयन वीरा, पूर्व विधायक रुचि वीरा, सपा नेता खुशनूद खां व सलीम के खिलाफ उसके अपहरण कर मारपीट करने व जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इस मामले में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने इस घटना को अपहरण की जगह अवैध रूप से हिरासत में रखने व मारपीट करने का मामला पाया। पुलिस ने इस मामले में जिला पंचायत अध्यक्ष उदयन वीरा व पूर्व विधायक रुचिवीरा को थाने से जमानत देते हुए उनके खिलाफ कोर्ट में चारशीट दाखिल कर दी। सपा नेता खुशनूद खां व सलीम के खिलाफ पुलिस विवेचना जारी थी। बुधवार की रात पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर, बृहस्पतिवार को एडीजे संदीप जैन के समक्ष कोर्ट में पेश किया। इस मामले में जमानत याचिका पर आरोपियों के अधिवक्ता अनिल चौधरी के ओर से कहा गया कि एक ही केस में दो आरोपियों को थाने से जमानत दे दी गई और इसी मामले में दोनों आरोपियों को नियम विरुद्ध तरीके से गिरफ्तार किया गया है। यह सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को सीधा उल्लंघन है। उनका अपराध जमानती अपराध की श्रेणी में आता है, उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सपा नेता खूशनूद खां व सलीम की जमानत स्वीकार कर उन्हें जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया। जमानती दाखिल करने के बाद दोनों आरोपियों को रिहा कर दिया गया।