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महामारी एक्ट में आरोपी 3692 लोगों मिलेगी राहत

Mon, 04 Oct 2021 12:15 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 04 Oct 2021 12:15 AM IST
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3692 people accused in Epidemic Act will get relief
महामारी एक्ट में आरोपी बने 3692 लोगों को मिलेगी राहत
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बिजनौर। कोरोना काल हर तरफ से लोगों के लिए मुसीबत लेकर आया था। महामारी का डर अलग था और घर से बाहर निकले तो लॉकडाउन के उल्लंघन में केस दर्ज हुए लेकिन, अब राहत भरी खबर आई है। जिले में 811 मुकदमे वापस होने की उम्मीद बंधी है। इन मुकदमों में आरोपी बने 3692 लोगों को अब कोर्ट में तारीख पर हाजिरी नहीं देनी होगी।
रविवार को सीएम योगी ने कोरोना काल के दौरान महामारी एक्ट में दर्ज हुए मुकदमों को वापस लेने के आदेश जारी किए हैं, जिसके बाद इन मुकदमों में आरोपी बनाए गए लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। बता दें कि पिछले साल मार्च में लॉकडाउन लागू कर दिया गया था। नियम सख्त थे। बाहर निकतलने वालों से जुर्माना वसूला जा रहा था। मुकदमे भी लाद दिए गए। बिजनौर शहर में 20 दुकानदारों पर एक साथ महामारी एक्ट का केस दर्ज किया गया था। हालांकि इन्हें थाने से ही जमानत दी जा रही थी। जिलेभर में साल 2020 में 716 मुकदमे दर्ज हुए थे, जिनमें 3041 लोगों को आरोपी बनाया गया था।
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हालांकि इस साल यह आंकड़ा कम रहा। अबकी बार साल 2021 में 95 मुकदमे दर्ज किए गए। महामारी एक्ट की धाराओं और लॉकडाउन के उल्लंघन के इन मामलों में 651 लोग आरोपी बनाए गए। दोनों सालों के मुकदमों का यह आंकड़ा 811 पहुंच गया, जबकि कुल 3692 आरोपी बनाए गए थे। इन लोगों के घर समन जाने लगे थे। जिन्हें तारीख पर पेश होने के लिए कहा जा रहा था। हालांकि अब सीएम योगी के आदेश से इन मुकदमों के वापस होने की उम्मीद जगी है। एसपी डा. धर्मवीर सिंह ने बताया कि अभी लिखित में कोई आदेश नहीं आया है। आदेश मिलने पर मुकदमों को वापस लेने की कार्रवाई कराई जाएगी।
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