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ग्राम प्रधान घोषित करने पर जिला रोक लगाई
Updated Thu, 30 Nov 2017 12:18 AM IST
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बिजनौर जिला जज सुभाष चंद ने गांव चौकपुरी में ग्राम प्रधान के चुनाव में जितेंद्र सिंह को प्रधान घोषित किए जाने की एसडीएम के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है।
एसडीएम ने जितेंद्र सिंह द्वारा दाखिल की गई चुनाव याचिका पर ग्राम प्रधान उदयवीर सिंह का चुनाव निरस्त करते हुए जितेंद्र सिंह को चार मतों से विजयी घोषित कर दिया था। उदयवीर सिंह ने एसडीएम के इस आदेश के खिलाफ जिला जज की कोर्ट में सिविल रिविजन दाखिल किया था। सिविल रिविजन को जिला जज ने सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए एसडीएम के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाई है। इस मामले की सुनवाई एक दिसंबर को होगी।
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एसडीएम ने जितेंद्र सिंह द्वारा दाखिल की गई चुनाव याचिका पर ग्राम प्रधान उदयवीर सिंह का चुनाव निरस्त करते हुए जितेंद्र सिंह को चार मतों से विजयी घोषित कर दिया था। उदयवीर सिंह ने एसडीएम के इस आदेश के खिलाफ जिला जज की कोर्ट में सिविल रिविजन दाखिल किया था। सिविल रिविजन को जिला जज ने सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए एसडीएम के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाई है। इस मामले की सुनवाई एक दिसंबर को होगी।
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