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Bijnor News: मारपीट और जान से मारने की धमकी में 3 साल की सजा

Wed, 19 Nov 2025 11:32 PM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर
संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर Updated Wed, 19 Nov 2025 11:32 PM IST
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3 years' imprisonment for assault and threat to kill
बिजनौर। अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश एससी एसटी कोर्ट अवधेश कुमार प्रथम ने जितेंद्र उर्फ बब्बू को दोषी पाकर तीन साल के कारावास और बीस हजार रुपये के अर्थ दंड की सजा सुनाई है।
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थाना बढ़ापुर में 24 मई 2012 को गांव खत्रीवाला के जयप्रकाश ने रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी जिसमें कहा गया कि आरोपी जितेंद्र उर्फ बब्बू अशोक, लियाकत और आरिफ ने गाली गलौज करते हुए मारपीट की और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया। आरोप लगाया था कि पूर्व प्रधान जितेंद्र उर्फ बब्बू के द्वारा गांव में कराए गए विकास को लेकर शिकायत की गई थी।
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शिकायत के आधार पर गांव पहुंची जांच टीम ने उन्हें भी बुलाया था। इसी दौरान टीम जाने के बाद आरोपी जितेंद्र उर्फ बब्बू उसके भाई अशोक, गांव के लियाकत और आरिफ ने रंजिश को लेकर उसके साथ गाली गलौच कर उसके साथ धक्का-मुक्की की।
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शोर शराबे पर जयप्रकाश की लड़कियों विनोद देवी और शीतल ने अपने पिता को बचाना चाहा तो लियाकत और अशोक ने दुपट्टे से उनका गला घुटने की कोशिश की और जितेंद्र ने चाकू से हमला कर जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया। गांव वालों के बीच बचाव पर पीड़ित परिवार को बचाया गया।

इस घटना में वादी की लड़की शीतल और विनोद के चोटे आई जिनका इलाज नगीना अस्पताल में हुआ। विवेचक ने जितेंद्र उर्फ बब्बू के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की। बुधवार को कार्रवाई पूरी होने पर अदालत ने जितेंद्र उर्फ बब्बू को दोषी पाकर सजा सुनाई। संवाद
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