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राज्य सूचना आयुक्त ने किया सीएमओ को तलब
Updated Sat, 28 Jul 2018 12:53 AM IST
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राज्य सूचना आयुक्त ने किया सीएमओ को तलब
बिजनौर। राज्य सूचना आयुक्त ने जनपद के अल्ट्रासाउंड केंद्रों से संबंधित अपूर्ण सूचनाएं देने के मामले में सुनवाई की अगली तारीख 17 सितंबर नियत की है। इस तारीख पर सीएमओ को पूर्ण सूचनाएं लेकर उपस्थित होने के आदेश दिए हैं।
किरतपुर निवासी डा. अजीत कुमार सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत 24 अगस्त 2015 को जनसूचना अधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी बिजनौर से जनहित में सूचनाएं मांगी थी। बिंदुवार मांगी गई इन सूचनाओं में जिले में संचालित प्रत्येक अल्ट्रासाउंड केंद्र की रजिस्ट्रेशन संख्या, रजिस्ट्रेशन वर्ष, नाम व पता, केंद्र मालिक का नाम, अधिकृत चिकित्सक का नाम, अधिकृत चिकित्सक के कार्य का समय, अधिकृत चिकित्सक के ट्रेनिंग सर्टिफिकेट की अवधि व अधिकृत चिकित्सक के नियुक्ति वर्ष की जानकारी दी जानी थी। डा. अजीत के अनुसार प्रथम अपीलीय अधिकारी को आवेदन करने के बाद भी सूचनाएं प्राप्त नहीं हुई। मजबूर होकर वादी को राज्य सूचना आयुक्त के यहां अपील की। इसके बाद भी जो सूचनाएं सीएमओ की ओर से दी गई वे आधी अधूरी थी। कई केंद्रों के रजिस्ट्रेशन वर्ष, निरस्तीकरण वर्ष, अधिकृत चिकित्सक का नाम, नियुक्ति वर्ष तथा ट्रेनिंग सर्टिफिकेट अवधि नहीं बताई गई। अन्य जानकारी भी अधूरी पाई गई।
सूचना आयुक्त ने अगली तारीख 17 सितंबर नियत की है। इस पर सीएमओ को स्वयं उपस्थित होने के आदेश दिए गए हैं। डा. अजीत के मुताबिक सीएमओ को सूचना आयुक्त के समक्ष उपलब्ध न होने पर जुर्माना एवं वादी को क्षतिपूर्ति आदि देने पर छह बार दंडित किया जा चुका है।
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बिजनौर। राज्य सूचना आयुक्त ने जनपद के अल्ट्रासाउंड केंद्रों से संबंधित अपूर्ण सूचनाएं देने के मामले में सुनवाई की अगली तारीख 17 सितंबर नियत की है। इस तारीख पर सीएमओ को पूर्ण सूचनाएं लेकर उपस्थित होने के आदेश दिए हैं।
किरतपुर निवासी डा. अजीत कुमार सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत 24 अगस्त 2015 को जनसूचना अधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी बिजनौर से जनहित में सूचनाएं मांगी थी। बिंदुवार मांगी गई इन सूचनाओं में जिले में संचालित प्रत्येक अल्ट्रासाउंड केंद्र की रजिस्ट्रेशन संख्या, रजिस्ट्रेशन वर्ष, नाम व पता, केंद्र मालिक का नाम, अधिकृत चिकित्सक का नाम, अधिकृत चिकित्सक के कार्य का समय, अधिकृत चिकित्सक के ट्रेनिंग सर्टिफिकेट की अवधि व अधिकृत चिकित्सक के नियुक्ति वर्ष की जानकारी दी जानी थी। डा. अजीत के अनुसार प्रथम अपीलीय अधिकारी को आवेदन करने के बाद भी सूचनाएं प्राप्त नहीं हुई। मजबूर होकर वादी को राज्य सूचना आयुक्त के यहां अपील की। इसके बाद भी जो सूचनाएं सीएमओ की ओर से दी गई वे आधी अधूरी थी। कई केंद्रों के रजिस्ट्रेशन वर्ष, निरस्तीकरण वर्ष, अधिकृत चिकित्सक का नाम, नियुक्ति वर्ष तथा ट्रेनिंग सर्टिफिकेट अवधि नहीं बताई गई। अन्य जानकारी भी अधूरी पाई गई।
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सूचना आयुक्त ने अगली तारीख 17 सितंबर नियत की है। इस पर सीएमओ को स्वयं उपस्थित होने के आदेश दिए गए हैं। डा. अजीत के मुताबिक सीएमओ को सूचना आयुक्त के समक्ष उपलब्ध न होने पर जुर्माना एवं वादी को क्षतिपूर्ति आदि देने पर छह बार दंडित किया जा चुका है।
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