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जीएसटी में बदलाव से व्यापारी वर्ग को मिलेगी राहत

Fri, 11 Jan 2019 12:17 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 11 Jan 2019 12:17 AM IST
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जीएसटी में बदलाव से व्यापारी वर्ग को मिलेगी राहत
जीएसटी में बदलाव से व्यापारी वर्ग को मिलेगी राहत
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बिजनौर। जीएसटी में बदलाव से उपभोक्ताओं को राहत मिली है। केंद्र सरकार ने डेढ़ करोड़ तक के टर्नओवर वाले व्यापारियों को साल में एक ही बार रिटर्न दाखिल करने की आजादी दी है। पहले 70 लाख की टर्न ओवर वाले व्यापारियों को साल में तीन रिटर्न दाखिल करने होते थे। इसके अलावा इस सुविधा में पहली बार सेवा कर में शामिल होने वाले उपभोक्ताओं को भी शामिल किया गया है। होटल व्यापारी, ब्यूटी पार्लर आदि इस श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा पहले 20 लाख तक के व्यापार वाले व्यापारियों को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने की छूट थी। इस छूट को बढ़ाकर 40 लाख तक किया जा सकता है। इसके निर्णय के लिए राज्यों को छूट दी गई है। राज्य अपने विवेक पर इसे छोड़ रहे हैं। अगर राज्य इस दायरे को बढ़ाकर 40 लाख कर देते हैं तो व्यापारियों को और फायदा होगा। जिले के व्यापारी काफी समय से जीएसटी के नियमों में संशोधन की मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि जीएसटी बिलों में कुछ जटिलताएं हैं। इन जटिलताओं से व्यापारियों का व्यापार करना मुश्किल हो गया है। जिले में करीब 20 हजार से ज्यादा व्यापारियों ने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा रखा है। केंद्र सरकार के निर्णय से व्यापारी वर्ग खुश है। व्यापारी नेता मनोज कुच्छल के अनुसार सरकार अब व्यापारियों के हित में काफी निर्णय ले रही है। यह निर्णय पहले लिए जाने चाहिए थे। इसके बाद भी व्यापारियों ने केंद्र सरकार का हर कदम पर साथ दिया है।
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