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उपभोक्ता फोरम ने बैंक को दिए धनराशि वापस करने के आदेश

Wed, 15 Aug 2018 12:24 AM IST
Updated Wed, 15 Aug 2018 12:24 AM IST
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उपभोक्ता फोरम ने बैंक को दिए धनराशि वापस करने के आदेश
उपभोक्ता फोरम ने बैंक को दिए धनराशि वापस करने के आदेश
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बिजनौर। जिला उपभोक्ता फोरम ने एटीएम से निकासी के दौरान बिना ट्रांजेक्शन के 15 हजार रुपये खाते से कटने की घटना में पंजाब नेशनल बैंक को आदेश दिया है कि वह गलत तौर से खाते से काटी गई 15 हजार की राशि को शिकायतकर्ता शादमानी के खाते में 30 दिन के अंदर जमा करे। फोरम ने इस राशि पर छह प्रतिशत का ब्याज देने एवं पांच हजार रुपए असुविधा, मानसिक अशांति व खर्च के रूप में भी शिकायतकर्ता को देने के आदेश दिए हैं।

चांदपुर के मोहल्ला काजीजादगान निवासी शादमनी ने अपनी शिकायत में फोरम के समक्ष के दाखिल परिवाद में कहा था कि उसका बचत खाता पंजाब नेशनल बैंक शाखा चंादपुर में है। उसने 29 सितंबर 2014 की शाम को करीब साढ़े आठ बजे पंजाब बैंक के चांदपुर स्थित एटीएम से दस हजार रुपए की निकासी करनी चाही, लेकिन एटीएम की स्क्रीन लाल हो गई और कोई धनराशि नहीं निकली और उसके खाते से 15 हजार रुपए की कटौती हो गई। पंजाब बैंक एवं कस्टमर केयर तथा क्षेत्रीय कार्यालय मुरादाबाद से शिकायत के बाद भी उसकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ तथा उसके प्रयास के बावजूद भी 15 हजार रुपये की धनराशि खाते में नहीं आई। इस मामले में पंजाब बैंक की तरफ से कहा कि उसे 15 हजार रुपये की धनराशि प्राप्त हो गई थी। उनके एटीएम में कोई बढ़ा हुआ कैश नहीं मिला। इस मामले में फोरम के अध्यक्ष एचजेएस सुधीर कुमार व महिला सदस्य बबीता देवी ने दिए अपने निर्णय में कहा कि बैंक ने फोरम के समक्ष 29 सितंबर 2014 की एटीएम निकासी से संबंधित कोई ऐसा गणना पत्र फोरम के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है कि जिससे ये साबित होता हो कि एटीएम में उस दिन कितनी धनराशि फीड की गई थी, कितनी निकाली गई और कितनी बची। फोरम ने इस मामले में यह पाया कि तमाम प्रयासों के बाद भी परिवादी को 15 हजार रुपये की राशि वापस नहीं लौटाई गई है। बैंक द्वारा अपनी सेवा में लापरवाही और उदासीनता बरती गई है। इस पर फोरम ने राशि को वादिनी के खाते में वापस करने के आदेश दिए हैं।
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