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5423 किसानों ने खुद को बताया ऋण माफी का पात्र
Updated Fri, 22 Jun 2018 12:24 AM IST
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बिजनौर। जिले के पांच हजार 423 और किसानों ने खुद को मुख्यमंत्री ऋण मोचन योजना का पात्र बताया है। इन किसानों ने कृषि विभाग को ऑनलाइन आवेदन करके उनका ऋण माफ करने की मांग की है। कृषि विभाग ने इन किसानों की जांच के लिए राजस्व विभाग को नाम प्रेषित कर दिए हैं।
मुख्यमंत्री ऋण मोचन योजना में दो हेक्टेअर तक जमीन वालों का एक लाख रुपये तक का ऋण माफ किया जा रहा है। जिले में अब तक 79 हजार 925 किसानों का 559 करोड़ रुपये का कृषि ऋण माफ हो चुका है। अब भी प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को ऋण माफी का मौका दिया जा रहा है। जो किसान खुद को ऋण माफी का पात्र मानते थे और ऋण माफी से छूट गए थे, उन्हें कृषि विभाग में ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने को कहा गया था। पांच हजार 423 किसानों ने खुद को ऋण माफी का पात्र बताते हुए कृषि विभाग में ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई है। कहा है कि पात्र होने के बाद भी उनका ऋण सरकार ने माफ नहीं किया है। इन किसानों की पात्रता की जांच कृषि विभाग ने शुरू करा दी है।
जिला कृषि अधिकारी/योजना के नोडल अधिकारी अवधेश मिश्रा के अनुसार शिकायत दर्ज कराने वालों की सूची राजस्व विभाग को भेज दी गई है। सभी पात्रों को ऋण मोचन योजना का लाभ दिया जाएगा।
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ये हैं ऋण माफी की पात्रता की प्रमुख शर्तें
सामान्य किसानों के लिए
-किसान का ऋण 31 मार्च 2016 से पहले लिया गया हो।
-किसान पर दो हेक्टेअर/25 बीघा से ज्यादा जमीन न हो।
-किसान ने एक फसल व एक ही जमीन पर दो बैंकों से ऋण न लिया हो।
-खेती के लिए स्वयं सहायता समूह या स्वयं देयता समूह द्वारा लिया ऋण माफ नहीं होगा।
-अरबन कोऑपरेटिव बैंक व उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक से लिया गया ऋण माफ नहीं होगा।
-चीनी मिल द्वारा किसानों को दिया गया ऋण माफ नहीं होगा।
-किसान द्वारा ऋण राशि का दुरुपयोग करने पर ऋण माफ नहीं होगा।
-फसल उत्पादन से अलग कार्य के लिए लिया गया ऋण माफ नहीं होगा।
एनपीए खाते वाले किसानों के लिए
-किसान यूपी का निवासी हो और यहीं की बैंक शाखा से ही ऋण लिया हो।
-किसान लघु व सीमांत श्रेणी का होनी चाहिए।
-किसान का खाता आरबीआई द्वारा वर्गीकृत एनपीए श्रेणी में शामिल हो।
-खाते को 31 मार्च 2016 तक एनपीए घोषित किया जा चुका हो।
-25 प्रतिशत राशि किसान खुद खाते में जमा करेगा।
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मुख्यमंत्री ऋण मोचन योजना में दो हेक्टेअर तक जमीन वालों का एक लाख रुपये तक का ऋण माफ किया जा रहा है। जिले में अब तक 79 हजार 925 किसानों का 559 करोड़ रुपये का कृषि ऋण माफ हो चुका है। अब भी प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को ऋण माफी का मौका दिया जा रहा है। जो किसान खुद को ऋण माफी का पात्र मानते थे और ऋण माफी से छूट गए थे, उन्हें कृषि विभाग में ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने को कहा गया था। पांच हजार 423 किसानों ने खुद को ऋण माफी का पात्र बताते हुए कृषि विभाग में ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई है। कहा है कि पात्र होने के बाद भी उनका ऋण सरकार ने माफ नहीं किया है। इन किसानों की पात्रता की जांच कृषि विभाग ने शुरू करा दी है।
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जिला कृषि अधिकारी/योजना के नोडल अधिकारी अवधेश मिश्रा के अनुसार शिकायत दर्ज कराने वालों की सूची राजस्व विभाग को भेज दी गई है। सभी पात्रों को ऋण मोचन योजना का लाभ दिया जाएगा।
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ये हैं ऋण माफी की पात्रता की प्रमुख शर्तें
सामान्य किसानों के लिए
-किसान का ऋण 31 मार्च 2016 से पहले लिया गया हो।
-किसान पर दो हेक्टेअर/25 बीघा से ज्यादा जमीन न हो।
-किसान ने एक फसल व एक ही जमीन पर दो बैंकों से ऋण न लिया हो।
-खेती के लिए स्वयं सहायता समूह या स्वयं देयता समूह द्वारा लिया ऋण माफ नहीं होगा।
-अरबन कोऑपरेटिव बैंक व उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक से लिया गया ऋण माफ नहीं होगा।
-चीनी मिल द्वारा किसानों को दिया गया ऋण माफ नहीं होगा।
-किसान द्वारा ऋण राशि का दुरुपयोग करने पर ऋण माफ नहीं होगा।
-फसल उत्पादन से अलग कार्य के लिए लिया गया ऋण माफ नहीं होगा।
एनपीए खाते वाले किसानों के लिए
-किसान यूपी का निवासी हो और यहीं की बैंक शाखा से ही ऋण लिया हो।
-किसान लघु व सीमांत श्रेणी का होनी चाहिए।
-किसान का खाता आरबीआई द्वारा वर्गीकृत एनपीए श्रेणी में शामिल हो।
-खाते को 31 मार्च 2016 तक एनपीए घोषित किया जा चुका हो।
-25 प्रतिशत राशि किसान खुद खाते में जमा करेगा।