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30 अप्रैल तक नवीनीकरण करा लें जिले के अस्पताल संचालक
Updated Tue, 20 Mar 2018 11:12 PM IST
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30 अप्रैल तक करा लें नवीनीकरण
बिजनौर । वर्ष 2018-19 के लिए जिले के सभी निजी चिकित्सालयों, नर्सिंग होम, मैटरनिटी होम, मेडिकल क्लीनिक, निजी चिकित्सक, निजी पैथोलॉजी , डायग्नोस्टिक क्लीनिक आदि अपने पंजीकरण का नवीनीकरण 30 अप्रैल से पूर्व ही करा लें।
सीएमओ डॉ. राकेश कुमार मित्तल के अनुसार वर्ष 2017-18 के लिए जिले के जिन चिकित्सकों और अस्पताल संचालकों ने अपना पंजीकरण कराया था। वे 30 अप्रैल 2018 से पूर्व ही अपना नवीनीकरण करा लें। इसके लिए वे अपने पंजीकरण प्रमाण पत्र की छाया प्रति और समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रति और फैकल्टी से कराए गए रजिस्ट्रेशन की प्रमाणित प्रतियां तथा उनका शपथ पत्र (जो भी उनके संस्थान में कार्यरत हैं) सीएमओ कार्यालय में जमा करा दें। इसके अलावा क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और फायर ब्रिगेड द्वारा दिए गए एनओसी प्रमाण पत्रों को भी इसके साथ संलग्न करें। सीएमओ ने ये हिदायत भी दी है कि जो भी चिकित्सक अपना नवीनीकरण निर्धारित तिथि तक नहीं कराएंगे वे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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बिजनौर । वर्ष 2018-19 के लिए जिले के सभी निजी चिकित्सालयों, नर्सिंग होम, मैटरनिटी होम, मेडिकल क्लीनिक, निजी चिकित्सक, निजी पैथोलॉजी , डायग्नोस्टिक क्लीनिक आदि अपने पंजीकरण का नवीनीकरण 30 अप्रैल से पूर्व ही करा लें।
सीएमओ डॉ. राकेश कुमार मित्तल के अनुसार वर्ष 2017-18 के लिए जिले के जिन चिकित्सकों और अस्पताल संचालकों ने अपना पंजीकरण कराया था। वे 30 अप्रैल 2018 से पूर्व ही अपना नवीनीकरण करा लें। इसके लिए वे अपने पंजीकरण प्रमाण पत्र की छाया प्रति और समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रति और फैकल्टी से कराए गए रजिस्ट्रेशन की प्रमाणित प्रतियां तथा उनका शपथ पत्र (जो भी उनके संस्थान में कार्यरत हैं) सीएमओ कार्यालय में जमा करा दें। इसके अलावा क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और फायर ब्रिगेड द्वारा दिए गए एनओसी प्रमाण पत्रों को भी इसके साथ संलग्न करें। सीएमओ ने ये हिदायत भी दी है कि जो भी चिकित्सक अपना नवीनीकरण निर्धारित तिथि तक नहीं कराएंगे वे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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