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दहेज हत्या में जेठानी की जमानत याचिका निरस्त
Updated Wed, 04 Jul 2018 12:46 AM IST
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दहेज हत्या में जेठानी की जमानत अर्जी निरस्त
बिजनौर। प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव शर्मा ने रुचिन की दहेज के लिए हुई हत्या में उसकी जेठानी की जमानत अर्जी निरस्त कर दी है। शासकीय अधिवक्ता श्यामस्वरूप शर्मा के अनुसार ग्राम राजोपुर सादात निवासी मदन सिंह की पुत्री रुचिन की शादी 27 जून 2017 को ग्राम तकीपुर बेगा थाना कोतवाली देहात निवासी मगनेश के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही रुचिन के पति मगनेश और उसकी भाभी ममता दहेज के लिए उसे प्रताड़ित करते थे। 11 मार्च 2018 को उन्होंने रुचिन को घर से निकाल दिया। इसके बाद से वह अपने मायके में आकर रहने लगी। प्रताड़ना से रुचिन मानसिक तनाव में रहती थी। 17 जून 2018 को उसने कोई जहरीला पदार्थ खा लिया। मायके वालो इलाज के लिए उसे बिजनौर अस्पताल ले जा रहे थे, रास्ते में उसकी मौत हो गई। इस मामले में कोर्ट ने जमानत दिए जाने के पर्याप्त आधार न पाते हुए रुचिन की जेठानी ममता की अर्जी निरस्त कर दी।
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बिजनौर। प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव शर्मा ने रुचिन की दहेज के लिए हुई हत्या में उसकी जेठानी की जमानत अर्जी निरस्त कर दी है। शासकीय अधिवक्ता श्यामस्वरूप शर्मा के अनुसार ग्राम राजोपुर सादात निवासी मदन सिंह की पुत्री रुचिन की शादी 27 जून 2017 को ग्राम तकीपुर बेगा थाना कोतवाली देहात निवासी मगनेश के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही रुचिन के पति मगनेश और उसकी भाभी ममता दहेज के लिए उसे प्रताड़ित करते थे। 11 मार्च 2018 को उन्होंने रुचिन को घर से निकाल दिया। इसके बाद से वह अपने मायके में आकर रहने लगी। प्रताड़ना से रुचिन मानसिक तनाव में रहती थी। 17 जून 2018 को उसने कोई जहरीला पदार्थ खा लिया। मायके वालो इलाज के लिए उसे बिजनौर अस्पताल ले जा रहे थे, रास्ते में उसकी मौत हो गई। इस मामले में कोर्ट ने जमानत दिए जाने के पर्याप्त आधार न पाते हुए रुचिन की जेठानी ममता की अर्जी निरस्त कर दी।