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जिला प्रोबेशन अधिकारी पर 10 हजार का अर्थदंड

Sat, 07 Dec 2019 11:39 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 07 Dec 2019 11:39 PM IST
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10 thousand fine on District Probation Officer
जिला प्रोबेशन अधिकारी पर 10 हजार का अर्थदंड
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धामपुुर /(बिजनौर)। उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग के आयुक्त हाफिज उस्मान ने आयोग के हस्तक्षेप के बाद भी धामपुर निवासी एवं रिटायर्ड बेसिक शिक्षा अधिकारी पुरुषोत्तम शरण गर्ग को जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत सूचना न देने पर जन सूचना अधिकारी / जिला प्रोबेशन अधिकारी बिजनौर पर अधिनियम का उल्लंघन करने के आरोप में अर्थ दंड आरोपित किया है। डीएम बिजनौर को निर्देशित किया है कि संबंधित अधिकारी ने अधिकतम 10 हजार रुपये अर्थदंड की धनराशि उनके वेतन से वसूली की जाए। रिटायर्ड एबीएसए जुलाई 2015 से कई बिंदुओं पर जिला प्रोबेशन अधिकारी बिजनौर से सूचना मांगते आ रहे थे। नियमानुसार 30 दिन के भीतर जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत उपलब्ध करा दी जानी चाहिए, पर ऐसा नहीं किया गया।
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