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Bhadohi News: विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस आज
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ज्ञानपुर। वर्तमान दौर में तमाम लोग कंपनियों के प्रलोभन वाले विज्ञापनों के चक्कर में बिना कुछ जाने समझे उत्पाद की खरीदारी कर लेते हैँ। जब वे उत्पाद से संतुष्ट नहीं हाेते तब कंपनी के पास जाते हैं। लेकिन कंपनी के कर्ता-धर्ता उन्हें नियमों का हवाला देकर लौटा देते हैं। ऐसे में उन्हें ठगी होने का अहसास होता है। ऐसे में शिकायत दर्ज कराने का एकमात्र साधन जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष कार्यालय होता है। उपभोक्ताओं को अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। जिले में सरपतहां स्थित मुख्यालय के पास जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष कार्यालय में मार्च 2022 से अब तक 135 मामले दर्ज हो चुके हैं। जबकि अब तक कुल 680 मामले आ चुके हैं। इसमें 300 का निस्तारण किया जा चुका है। 380 मामले पेंडिंग चल रहे हैं। उपभोक्ता वाद प्रतितोष कार्यालय के चेयरमैन व सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति संजय कुमार डे बताते हैं कि एक उपभोक्ता अगर सतर्क रहकर खरीदारी करे तो कभी भी उसके साथ ठगी नहीं होगी। कई बार हम लोग प्रलोभन भरे विज्ञापनों के झांसे में आ जाते हैं, लेकिन नियम व निर्देशों को कभी नहीं पढ़ते। अगर प्रोडक्ट खरीदते समय ही हम सभी नियम व निर्देशों को गंभीरता से पढ़ लें तो कभी भी ठगी का शिकार नहीं होंगे।
उन्होंने बताया कि जिले में अब तक 680 शिकायतें आ चुकी हैं। 300 शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है। 380 शिकायतें पेंडिंग हैं। मार्च 2022 से अब तक 135 केस दर्ज किए गए हैं। उन्होंने बताया कि सेवा प्रदाता की ओर से की गई ठगी के साथ ही गलत प्रचार व कंपनी की ओर से धोखाधड़ी, जालसाजी संबंधित शिकायतें उपभोक्ता फोरम में की जाती हैं। कोई भी उपभोक्ता कहीं से भी आनलाइन शिकायत दर्ज करा सकता है। उनकी शिकायतों का निस्तारण तीन महीने के अंदर किया जाता है। शिकायतकर्ता को इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि वह अपना पहचान प्रमाण पत्र, शिकायत पत्र व सर्पोटिंग डाक्यूमेंट के अलावा रसीद, टोकन जरूर लगाए। आनलाइन शिकायत दर्ज कराते समय सभी कागजों की स्कैन कॉपी भी संलग्न करनी होती है।
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महिला को बैंक से वापस दिलाए पैसे
कोईरौना थाना क्षेत्र के बारीपुर निवासी सुनीता देवी ने 2018 में उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया था कि यूबीआई में दूसरे के खाते पर इनकी फोटो लगाकर प्रमाणित कर दी गई कि यह खाता सुनीता देवी का है। कम पढ़ी-लिखी होने के कारण वह इसे समझ नहीं सकी और खाते में अपनी मेहनत की कमाई के 40 हजार रुपये जमा कर दिए। जब ये पैसा निकालने पहुंची तो इन्हें पता चला कि खाता इनका नहीं है। इसको लेकर उन्होंने उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराई। इस पर उपभोक्ता फोरम ने बैंक मैनेजर से ब्याज के साथ 55 हजार रुपये वापस दिलाए। इसके साथ ही 40 हजार रुपये मानसिक क्षतिपूर्ति के रूप में देने का आदेश दिया।
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उन्होंने बताया कि जिले में अब तक 680 शिकायतें आ चुकी हैं। 300 शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है। 380 शिकायतें पेंडिंग हैं। मार्च 2022 से अब तक 135 केस दर्ज किए गए हैं। उन्होंने बताया कि सेवा प्रदाता की ओर से की गई ठगी के साथ ही गलत प्रचार व कंपनी की ओर से धोखाधड़ी, जालसाजी संबंधित शिकायतें उपभोक्ता फोरम में की जाती हैं। कोई भी उपभोक्ता कहीं से भी आनलाइन शिकायत दर्ज करा सकता है। उनकी शिकायतों का निस्तारण तीन महीने के अंदर किया जाता है। शिकायतकर्ता को इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि वह अपना पहचान प्रमाण पत्र, शिकायत पत्र व सर्पोटिंग डाक्यूमेंट के अलावा रसीद, टोकन जरूर लगाए। आनलाइन शिकायत दर्ज कराते समय सभी कागजों की स्कैन कॉपी भी संलग्न करनी होती है।
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महिला को बैंक से वापस दिलाए पैसे
कोईरौना थाना क्षेत्र के बारीपुर निवासी सुनीता देवी ने 2018 में उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया था कि यूबीआई में दूसरे के खाते पर इनकी फोटो लगाकर प्रमाणित कर दी गई कि यह खाता सुनीता देवी का है। कम पढ़ी-लिखी होने के कारण वह इसे समझ नहीं सकी और खाते में अपनी मेहनत की कमाई के 40 हजार रुपये जमा कर दिए। जब ये पैसा निकालने पहुंची तो इन्हें पता चला कि खाता इनका नहीं है। इसको लेकर उन्होंने उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराई। इस पर उपभोक्ता फोरम ने बैंक मैनेजर से ब्याज के साथ 55 हजार रुपये वापस दिलाए। इसके साथ ही 40 हजार रुपये मानसिक क्षतिपूर्ति के रूप में देने का आदेश दिया।
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