फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bhadohi News ›   Three years imprisonment, seven lakh fine in electricity theft

Bhadohi News: बिजली चोरी में तीन साल कारावास, सात लाख अर्थदंड

Tue, 02 Jan 2024 01:13 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 02 Jan 2024 01:13 AM IST
विज्ञापन
Three years imprisonment, seven lakh fine in electricity theft
ज्ञानपुर। अपर विशेष न्यायाधीश शैलोज चंद्रा की अदालत ने बिजली चोरी के दोषी को तीन साल कारावास और सात लाख के अर्थदंड की सजा सुनाई। तीन साल पूर्व भदोही नगर में दर्ज मुकदमे में कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। अर्थदंड न देने पर दोषी को एक साल अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
विज्ञापन

प्रवर्तन दल के उप निरीक्षक बृजेश राय ने भदोही कोतवाली में तहरीर दी कि आठ फरवरी 2020 को सुबह आठ बजकर 35 मिनट पर अधिशासी अभियंता रामकुमार टीम के साथ रिलायंस पेट्रोल पंप के सामने जांच करने पहुंचे। अजय दूबे निवासी कंसापुर को कटिया डालकर रेस्टोरेंट चलाते पाया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपपत्र न्यायालय में भेजा। अभियुक्त के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि उसका यह प्रथम अपराध है। वह एक सम्मानित सभ्रांत व्यक्ति है। कम से कम दंड एवं अर्थदंड दिया जाए। एडीजीसी क्रिमिनल विकास नारायण सिंह और अजीत कुमार सिंह ने तर्क दिया कि 10 एसी लगे होटल को सात साल तक बिना कनेक्शन लिए संचालित करना गंभीर अपराध है। प्रतिष्ठान में 35 किलोवोट का लोड पाया गया था। लाखों रुपये की बिजली चोरी की गई।। ऐसे में कठोर से कठाेर सजा मिलनी चाहिए। बिजली विभाग की तरफ से 58 लाख 87 हजार 831 रुपया जुर्मान निर्धारित किया गया है। दोनों पक्ष के तर्क सुनने के बाद न्यायाधीश ने अजय दूबे को धारा 135 विद्युत अधिनियम के तहत बिजली चोरी का दोषी मानते हुए तीन साल कारावास और सात लाख अर्थदंड की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed