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Bhadohi News: नाबालिग से छेड़खानी करने वाले को तीन साल की कैद

Wed, 17 Jan 2024 01:32 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 17 Jan 2024 01:32 AM IST
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Three years imprisonment for the person who molested a minor
ज्ञानपुर। अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) मधु डोगरा की अदालत ने मंगलवार को नाबालिग से मारपीट व छेड़खानी के दोषी को तीन साल की कैद की सजा सुनाई। उस पर पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक 24 मार्च 2109 को वादी ने कोतवाली में तहरीर देकर भदोही कोतवाली के पूरे दरो निवासी विजय कुमार उर्फ सोल्हा पर नाबालिग बेटी के साथ मारपीट, गाली-गलौच और छेड़खानी का आरोप लगाया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना मामले की विवेचना करते हुए कोर्ट में आरोप पत्र दायर किया। जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश मधु डोगरा ने दोष सिद्ध करते हुए सोल्हा को तीन साल की कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी के खिलाफ पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। अभियोजन पक्ष की पैरवी अधिवक्ता डॉ. अश्वनी कुमार मिश्रा ने की।
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