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Bhadohi News: नाबालिग के उत्पीड़न के दोषी को तीन साल की कैद

Sun, 01 Sep 2024 02:51 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 01 Sep 2024 02:51 AM IST
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Three years imprisonment for the person found guilty of harassing a minor
विशेष अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) प्रथम की अदालत ने शनिवार को नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न के दोषी को तीन साल के कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर आठ हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
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मामला 27 दिसंबर 2021 का है। भदोही कोतवाली क्षेत्र में एक आरोपी ने रात के समय एक घर में घुसकर नाबालिग लड़की के साथ यौन उत्पीड़न करने की कोशिश की। पीड़िता के परिजनों ने इस संबंध में कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने मामले की जांच कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) प्रथम की अदालत ने आरोपी अरुण कुमार को नाबालिग के उत्पीड़न का दोषी पाया। कोर्ट ने दोषी को तीन साल की सजा सुनाते हुए आठ हजार रुपये अर्थदंड लगाया।
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