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गैर इरादतन हत्या में चार को दस साल कारावास

Wed, 18 May 2022 10:24 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 18 May 2022 10:24 PM IST
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Ten years imprisonment for four for culpable homicide not amounting to murder
अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम पीएन श्रीवास्तव की अदालत ने गैर इरादतन हत्या के चार दोषियों को दस साल कारावास और 16 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। 12 साल पूर्व हुई घटना में कोर्ट ने यह आदेश दिया।
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अभियोजन के अनुसार वादी बसंतलाल ने 14 नवंबर 2010 को सूचना दिया गया कि वह अपनी आबादी की जमीन में मड़हा लगा रहा था कि हीरालाल, नरेंद्र, गुड्डू, अरुण आदि एक राय होकर आए और लाठी से मारपीट कर घायल कर दिया। जिसमें उसके भाई जगदीश को गंभीर चोट आने के कारण उपचार के दौरान मौत हो गई। विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। आरोपियों ने आरोप से इनकार कर परीक्षण की मांग की। परीक्षणोंपरांत न्यायालय ने गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अध्ययन किया। जिसमें आरोपियों पर दोष सिद्ध पाया और चारों को 10-10 साल की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विकास नारायण सिंह ने किया।
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