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सूचना का अधिकार अधिनियमः भदोही में अग्निशमन अधिकारी पर 25 हजार का अर्थदंड

Wed, 21 Jul 2021 06:06 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 21 Jul 2021 06:06 PM IST
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Right to Information Act: Fine of 25 thousand on fire officer in Bhadohi
ज्ञानपुर। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई सूचना का जवाब नहीं देने और राज्य सूचना आयुक्त के समक्ष अपना पक्ष रखने के लिए उपस्थित नहीं होने के कारण अग्निशमन अधिकारी पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। राज्य सूचना आयुक्त किरण बाला चौधरी ने आयोग के रजिस्ट्रार को अर्थदंड की वसूली अग्निशमन अधिकारी के वेतन से तीन समान किस्तों में करने का आदेश दिया है।
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मामले के अनुसार जनवरी 2020 में अधिवक्ता आदर्श त्रिपाठी ने अग्निशमन अधिकारी से पांच बिंदुओं पर जन सूचना मांगी गई थी। तय समय पर सूचना न देने पर वादी ने आयोग का दरवाजा खटखटाया। आयोग में तय तिथि पर आयोग में भ्रामक सूचनाएं दी गईं। मार्च में वादी ने दुबारा आयोग में गुहार लगाई गई। जिस पर सुनवाई करते हुए आयोग ने अग्निशमन अधिकारी ओम प्रकाश के वेतन से तीन समान किस्तों में 25000 की कटौती का आदेश दिया।
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