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Bhadohi News: सीईपीसी चेयरमैन के खिलाफ 4.70 लाख का वसूली नोटिस

Sat, 07 Dec 2024 12:14 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 07 Dec 2024 12:14 AM IST
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Recovery notice of Rs 4.70 lakh against CEPC chairman
जिला उपभोक्ता आयोग की अदालत ने कालीन निर्यात संवर्धन परिषद के चेयरमैन के खिलाफ वसूली नोटिस जारी किया है। कालीन निर्यातक की शिकायत के बाद उपभोक्ता ने सीईपीसी चेयरमैन को 4.70 लाख रुपये 12 फीसदी ब्याज के साथ देने का निर्देश दिया था। आयोग के आदेश के खिलाफ चेयरमैन ने राज्य उपभोक्ता आयोग में याचिका डाली थी। जहां उनकी याचिका खारिज कर दी गई। इसके बाद जिला उपभोक्ता आयोग ने भदोही, वाराणसी और नई दिल्ली के डीएम को पत्र भेजकर चेयरमैन से वसूली कराने की अपील की है।
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भदोही के मर्यादपट्टी निवासी कालीन निर्यातक एसपी गुप्ता ने उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। निर्यातक के अधिवक्ता श्वेताभ ऋषि श्रीवास्तव ने बताया कि 2004 में नई दिल्ली में होने वाले कालीन मेले के लिए उन्होंने 45 हजार रुपये देकर स्टॉल बुक कराए थे। सीईपीसी की ओर से उन्हें 93 नंबर स्टॉल प्राप्त हुआ। जब वे सारा सामान लेकर फेयर में पहुंचे तो वहां उनके स्टॉल पर कोई और अपनी दुकान लगाया था।
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इसकी शिकायत उन्होंने आयोजक समिति व सीईपीसी चेयरमैन से की। इसके बाद उन्हें वहां 46 नंबर स्टॉल दिया जाने लगा। जिसे उन्होंने नहीं लिया। आयोग में उन्होंने क्षतिपूर्ति की मांग को लेकर याचिका डाली। उपभोक्ता आयोग ने इनके मामले की सुनवाई करते हुए पीड़ित को व्यापारिक नुकसान के लिए 4.25 लाख और 45 हजार स्टॉल शुल्क के साथ कुल 4.70 लाख रुपये देने का आदेश दिया।
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आयोग के आदेश के खिलाफ सीईपीसी राज्य उपभोक्ता आयोग चली गई। जहां से उनका मामला खारिज कर दिया गया। याचिका खारिज होने के बाद उपभोक्ता आयोग ने सीईपीसी चेयरमैन के खिलाफ वसूली नोटिस जारी किया है। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष संजय कुमार डे ने भदोही, वाराणसी और नई दिल्ली के डीएम को नोटिस की कॉपी भेजकर सीईपीसी चेयरमैन से 12 फीसदी वार्षिक ब्याज के साथ धनराशि वसूल किए जाने की अपील की है।
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