ज्ञानपुर। बाहुबली विधायक विजय मिश्र के बेटे विष्णु मिश्र के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई से पूर्व धारा 82 के तहत जारी नोटिस की मोहलत बृहस्पतिवार को खत्म हो गई। कोर्ट की ओर से तय तिथि 15 अक्तूबर तक वह हाजिर नहीं हुए। इससे अब उनके खिलाफ पुलिस कुर्की की कार्रवाई शुरू कर सकती है। नोटिस चस्पा होने के बाद से ही पुलिस भदोही, प्रयागराज समेत दूसरे शहरों मेें उनके पुत्र की प्रापर्टी का आकलन करने में जुटी थी।
गोपीगंज क्षेत्र के धनापुर गांव निवासी रिश्तेेदार कृष्णमोहन तिवारी ने आरोप लगाया था कि विधायक मिश्र और उनकी पत्नी एमएलसी के साथ कारोबारी पुत्र ने मिलकर भवन और फर्म कब्जा कर लिया है। मामले में तीनों के खिलाफ गोपीगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था। विधायक को गिरफ्तार कर पुलिस जेल भेज चुकी है जबकि एमएलसी भी सशर्त जमानत पर हैं। एमएलसी और उनके बेटे के फरारी के दौरान ही सीजेएम कोर्ट ने कुर्की का नोटिस जारी कर दिया था। जिसमें 15 अक्तूबर तक हाजिर होने की मोहलत दी गई थी। वह बृहस्पतिवार को पूर्ण हो गई। पुलिस ने नोटिस में विधायक के कारोबारी पुत्र का निवास दो स्थानऱें पर दिखाया है। मूल निवासी प्रयागराज खपटिहां है, जबकि हाल मुकाम कौलापुर लिखा है। कौलापुर में स्थित भवन आदि पर कृष्णमोहन तिवारी अपना कब्जा बता रहे हैं। इसके अलावा भी पुलिस अन्य स्थानों एवं फर्म आदि की तलाश कर रही है। इस संबंध में पुलिस के अगले कदम के बारे में जानकारी लेने के लिए पुलिस कप्तान से बात करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका।