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धारा 144 में निकाला जुलूस, 40 से अधिक पर मुकदमा
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जंगीगंज बाजार में बिना अनुमति जुलूस निकालना युवाओं को भारी पड़ गया। पुलिस ने संज्ञान लेते हुए 11 नामजद और 30 से 35 अज्ञात पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। पुलिसिया कार्रवाई से जुलूस निकालने वालों में खलबली मची है।
शनिवार शाम को नूपुर शर्मा के समर्थन में बैनर पोस्टर और होर्डिंग के साथ जंगीगंज बाजार में युवाओं ने पैदल मार्च किया था। जिले में धारा 144 प्रभावी होने के बाद भी बिना अनुमति के किए जाने के मामले में पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार के निर्देश पर रविवार को प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। निरीक्षक की तहरीर पर गोपीगंज कोतवाली में जुलूस निकालने वाले संजय मिश्रा, सुशील मिश्रा, राजीव उर्फ फौजदार, रामकृष्ण मिश्रा, आशीष मिश्रा, प्रदीप मिश्रा, आकाश मिश्रा, शुभम मिश्रा, राहुल मिश्रा, राजीव, बबलू मिश्रा निवासी धनतुल्सी मोड़ जंगीगंज और 30 से 35 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार ने कहा कि धारा 144 प्रभावी होने के बाद भी जुलूस निकालना गैर कानूनी था। जिसके लिए कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि कोई भी कानून तोड़ेगा तो उस पर सख्ती की जाएगी।
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शनिवार शाम को नूपुर शर्मा के समर्थन में बैनर पोस्टर और होर्डिंग के साथ जंगीगंज बाजार में युवाओं ने पैदल मार्च किया था। जिले में धारा 144 प्रभावी होने के बाद भी बिना अनुमति के किए जाने के मामले में पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार के निर्देश पर रविवार को प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। निरीक्षक की तहरीर पर गोपीगंज कोतवाली में जुलूस निकालने वाले संजय मिश्रा, सुशील मिश्रा, राजीव उर्फ फौजदार, रामकृष्ण मिश्रा, आशीष मिश्रा, प्रदीप मिश्रा, आकाश मिश्रा, शुभम मिश्रा, राहुल मिश्रा, राजीव, बबलू मिश्रा निवासी धनतुल्सी मोड़ जंगीगंज और 30 से 35 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार ने कहा कि धारा 144 प्रभावी होने के बाद भी जुलूस निकालना गैर कानूनी था। जिसके लिए कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि कोई भी कानून तोड़ेगा तो उस पर सख्ती की जाएगी।
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