फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bhadohi News ›   Procession taken out under section 144, more than 40 sued

धारा 144 में निकाला जुलूस, 40 से अधिक पर मुकदमा

Sun, 12 Jun 2022 09:57 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 12 Jun 2022 09:57 PM IST
विज्ञापन
Procession taken out under section 144, more than 40 sued
जंगीगंज बाजार में बिना अनुमति जुलूस निकालना युवाओं को भारी पड़ गया। पुलिस ने संज्ञान लेते हुए 11 नामजद और 30 से 35 अज्ञात पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। पुलिसिया कार्रवाई से जुलूस निकालने वालों में खलबली मची है।
विज्ञापन

शनिवार शाम को नूपुर शर्मा के समर्थन में बैनर पोस्टर और होर्डिंग के साथ जंगीगंज बाजार में युवाओं ने पैदल मार्च किया था। जिले में धारा 144 प्रभावी होने के बाद भी बिना अनुमति के किए जाने के मामले में पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार के निर्देश पर रविवार को प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। निरीक्षक की तहरीर पर गोपीगंज कोतवाली में जुलूस निकालने वाले संजय मिश्रा, सुशील मिश्रा, राजीव उर्फ फौजदार, रामकृष्ण मिश्रा, आशीष मिश्रा, प्रदीप मिश्रा, आकाश मिश्रा, शुभम मिश्रा, राहुल मिश्रा, राजीव, बबलू मिश्रा निवासी धनतुल्सी मोड़ जंगीगंज और 30 से 35 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार ने कहा कि धारा 144 प्रभावी होने के बाद भी जुलूस निकालना गैर कानूनी था। जिसके लिए कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि कोई भी कानून तोड़ेगा तो उस पर सख्ती की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed