फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bhadohi News ›   Person found guilty of possessing illegal firearms sentenced to one month in prison

Bhadohi News: अवैध असलहा रखने के दोषी को एक महीने का कारावास

Mon, 02 Feb 2026 11:48 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 02 Feb 2026 11:48 PM IST
विज्ञापन
Person found guilty of possessing illegal firearms sentenced to one month in prison
ज्ञानपुर। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनामिका चौहान ने आयुध अधिनियम के दोषी को एक महीने का कारावास की सजा सुनाई। 1500 रुपये का जुर्माना भी लगाय। दोषी जिले का टॉपटेन अपराधी है। आठ जनवरी 2005 को सुरियावां पुलिस ने चेकिंग के दौरान रामचंद्र मौर्य को अवैध एक रिवाल्वर और तीन कारतूस बरामद किया था। पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज की। विवेचना के बाद आरोपपत्र न्यायालय में भेजा। पुलिस, मॉनिटरिंग सेल और एपीओ की पैरवी पर न्यायाधीश अनामिका चौहान ने दोषी रामचंद्र मौर्या उर्फ नेता निवासी कोल्हुआं पांडेयपुर को एक महीने कारावास एवं 1500 अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की धनराशि अदा नहीं करने पर पांच दिन अतिरिक्त कारावास से दंडित किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed