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Bhadohi News: डाक अधीक्षक को सवा लाख भुगतान का आदेश

Sun, 09 Jul 2023 12:29 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 09 Jul 2023 12:29 AM IST
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Order to pay 1.25 lakh to the postal superintendent
ज्ञानपुर। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने पोस्ट मास्टर और डाक अधीक्षक की सेवा में कमी पाए जाने पर रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का 50 हजार और 10 हजार बोनस अदा करने का आदेश दिया। इसके अलावा शिकायतकर्ता को दो- दो हजार मुकदमा खर्च के रूप में भी अदा करने का निर्देश दिया। आदेश का अनुपालन करने के लिए आयोग ने 60 दिन की अवधि तय की है। अवधि पूर्ण होने पर डाक विभाग परिवादी को धनराशि अदा नहीं करेगा तो 12 फीसदी वार्षिक ब्याज भी लगेगा।
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जिला उपभोक्ता आयोग के रीडर स्वतंत्र रावत ने बताया कि डीघ ब्लॉक के धनतुलसी के परिवादी कृष्ण कुमार सिंह और दयाराम यादव ने पोस्ट मास्टर धनतुलसी और अधीक्षक डाकघर वाराणसी को पक्षकार बनाते हुए शिकायत दर्ज कराई गई थी की उनकी तरफ से डाक विभाग से रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी ली गई थी। उनका प्रीमियम समय से अदा किया गया था। परिपक्वता अवधि पूर्ण होने के बावजूद भी भुगतान नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में जिला उपभोक्ता आयोग की तीन सदस्यीय पीठ ने विपक्षी गण को जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस भेजा । जिला उपभोक्ता आयोग के न्यायाधीश अध्यक्ष संजय कुमार डे, वरिष्ठ सदस्य दीप्ति श्रीवास्तव और विजय बहादुर सिंह ने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली में लगे सभी अभिलेखों का परिशीलन किया। आयोग ने दोनों परिवादी की शिकायतों को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए पोस्ट मास्टर डाकघर धनतुलसी और अधीक्षक डाकघर वाराणसी को आदेश दिया कि वह 60 दिन के भीतर रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की धनराशि प्रत्येक परिवादी गण को 50 हजार और बोनस के रूप में 10-10 हजार अदा करें। इसके अलावा मुकदमा आदि में आए खर्च का भी दो-दो हजार दिया जाए।
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जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने पोस्ट मास्टर और डाक अधीक्षक की सेवा में कमी पाए जाने पर रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का 50 हजार और 10 हजार बोनस अदा करने का आदेश दिया। इसके अलावा शिकायतकर्ता को दो- दो हजार मुकदमा खर्च के रूप में भी अदा करने का निर्देश दिया। आदेश का अनुपालन करने के लिए आयोग ने 60 दिन की अवधि तय की है। अवधि पूर्ण होने पर डाक विभाग परिवादी को धनराशि अदा नहीं करेगा तो 12 फीसदी वार्षिक ब्याज भी लगेगा।
जिला उपभोक्ता आयोग के रीडर स्वतंत्र रावत ने बताया कि डीघ ब्लॉक के धनतुलसी के परिवादी कृष्ण कुमार सिंह और दयाराम यादव ने पोस्ट मास्टर धनतुलसी और अधीक्षक डाकघर वाराणसी को पक्षकार बनाते हुए शिकायत दर्ज कराई गई थी की उनकी तरफ से डाक विभाग से रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी ली गई थी। उनका प्रीमियम समय से अदा किया गया था। परिवादी गण का कहना है कि विपक्षी डाक विभाग की तरफ से उन्हें पॉलिसी की परिपक्वता अवधि पूर्ण होने के बावजूद भी भुगतान नहीं किया जा रहा है। विपक्षी गण का यह व्यवहार अनुचित व्यापारिक सेवा के अंतर्गत आता है। जिला उपभोक्ता आयोग की तीन सदस्यीय पीठ ने विपक्षी गण को जवाब दावा दाखिल करने के लिए नोटिस भेजा गया। विपक्षी गण ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपने जवाब दावा में कहा कि परिवादी की लापरवाही के कारण ही भुगतान नहीं हुआ है, जिस कारण पर वादी गण के परिवाद निरस्त होने योग्य हैं। जिला उपभोक्ता आयोग के न्यायाधीश अध्यक्ष संजय कुमार डे, वरिष्ठ सदस्य दीप्ति श्रीवास्तव और विजय बहादुर सिंह ने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली में लगे सभी अभिलेखों का परिशीलन किया। आयोग ने दोनों परिवादी की शिकायतों को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए पोस्ट मास्टर डाकघर धनतुलसी और अधीक्षक डाकघर वाराणसी को आदेश दिया कि वह 60 दिन के भीतर रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की धनराशि प्रत्येक परिवादी गण को 50 हजार और बोनस के रूप में 10-10 हजार अदा करें। इसके अलावा मुकदमा आदि में आए खर्च का भी दो-दो हजार दिया जाए।
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