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Bhadohi News: प्रताड़ना के आरोप में पति समेत आठ पर प्राथमिकी

Mon, 21 Sep 2026 01:30 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 01:30 AM IST
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FIR against husband and eight others for harassment
ज्ञानपुर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर भदोही कोतवाली पुलिस ने दहेज उत्पीड़न के मामले में पति समेत आठ लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है। पीड़िता का आरोप है कि ससुराल वालों की प्रताड़ना के कारण उसे दो बार अपना बच्चा खोना पड़ा। प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
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औराई के घोसिया की रहने वाली 20 साल की बरखा गुप्ता की शादी नौ जुलाई 2024 को मर्यादपट्टी निवासी शनि गुप्ता के साथ हुई थी। बरखा ने अपने पति शनि गुप्ता, ससुर राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, जेठ संदीप गुप्ता, जेठानी प्रियंका गुप्ता, चचेरे ससुर महेंद्र प्रसाद गुप्ता और जेठ सुजीत गुप्ता, प्रदीप गुप्ता, विशाल गुप्ता पर आरोप लगाया है।
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आरोप है कि शादी में उसके मायके वालों ने करीब आठ लाख रुपये खर्च किए थे। उन्होंने घरेलू सामान, मोटरसाइकिल, सोने की अंगूठियां और 1.51 लाख रुपये नकद समेत कई चीजें दी थीं। इसके बावजूद ससुराल वालों ने उनसे पांच लाख रुपये और सोने की चेन की मांग शुरू कर दी। मांग पूरी न होने पर उसे गालियां दी गईं, मारपीट की गई और मानसिक-शारीरिक तौर पर परेशान किया गया।
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बताया कि पहली बार गर्भवती होने पर तीन महीने के गर्भ में ही बच्चे की मौत हो गई। करीब छह महीने बाद जब वह दोबारा गर्भवती हुई तो चार महीने के गर्भ में भी मारपीट के कारण बच्चे की मौत हो गई। बरखा के मुताबिक, बाद में उसे मायके भेज दिया गया। 28 जून 2026 को भदोही के हनुमान मंदिर के पास दोनों पक्षों की मौजूदगी में ससुराल पक्ष ने कथित तौर पर फिर पांच लाख रुपये और सोने की चेन की मांग की तथा मांग पूरी होने तक उसे साथ रखने से इनकार कर दिया।

आरोप है कि उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई। पुलिस से कार्रवाई न होने पर बरखा ने एसपी को शिकायत भेजी और बाद में न्यायालय की शरण ली। अदालत के आदेश पर पति शनि गुप्ता समेत आठ लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। प्रभारी निरीक्षक शैलेश कुमार राय ने बताया कि अदालत के आदेश के बाद पति समेत आठ लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।
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